चार थानाध्यक्ष व एक सीओ से जबाव-तलब

Updated at : 23 Jul 2024 8:49 PM (IST)
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चार थानाध्यक्ष व एक सीओ से जबाव-तलब

जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने कार्रवाई की है.

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मधुबनी. जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने कार्रवाई की है. डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने एक अंचलाधिकारी व चार थानाध्यक्षों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. डीएम ने अंचल अधिकारी बेनीपट्टी, थानाध्यक्ष औंसी, अरेर, बेनीपट्टी एवं साहरघाट के थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछते हुए कहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 9 जुलाई तक (कार्यालय वाइज) लोक प्राधिकरण के उपस्थित से संबंधित ऑनलाइन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया. जिसमें सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर मधुबनी, जयनगर, फुलपरास एवं बेनीपट्टी के कार्यालय में अनुचित रूप से अनुपस्थित पाए गए. जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी एवं बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम में दायर मामलों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है. डीएम ने कहा है कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर एवं खेदजनक है. डीएम ने स्पष्टीकरण पूछे गए अंचल अधिकारी व चार थानाध्यक्षों से दो दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा है कि क्यों नहीं इस लापरवाही के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय. स्पष्टीकरण पर सम्यक विचार होने तक अनुपस्थिति तिथि का वेतन स्थगित किया गया है.

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