पंस पर प्रपत्र क के तहत कार्रवाई का निर्देश

Updated at :29 Jan 2017 3:14 AM
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पंस पर प्रपत्र क के तहत कार्रवाई का निर्देश

मधुबनी : राजनगर प्रखंड के पटवारा उत्तरी पंचायत में क्रम को तोड़कर इंदिरा आवास योजना का लाभ देने के मामले में पंचायत सचिव हरिनंदन मंडल पर प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्यवाही का निर्देश जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने दिया है. डीएम ने यह भी निर्देशित किया कि कार्यवाही का विधिवत 90 दिनों के […]

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मधुबनी : राजनगर प्रखंड के पटवारा उत्तरी पंचायत में क्रम को तोड़कर इंदिरा आवास योजना का लाभ देने के मामले में पंचायत सचिव हरिनंदन मंडल पर प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्यवाही का निर्देश जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने दिया है. डीएम ने यह भी निर्देशित किया कि कार्यवाही का विधिवत 90 दिनों के अंदर पूर्ण कर अभिलेख जिला पंचायत शाखा में भेज दें.

क्या है मामला. राजनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज पटवारा उत्तरी के तत्कालीन पंचायत सचिव हरिनंदन मंडल (संपति खजौली प्रखं)द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि में इंदिरा आवास योजनांतर्गत प्रतीक्षा सूची के आरोही क्रम में तोड़कर अवैध रूप से इंदिरा आवास के लाभुकों को लाभान्वित किया गया था. जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा प्रपत्र क में आरोप गठित कर भेजा गया. जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक के तहत विभागीय कार्यवाही के संचालन का निदेश दिया गया.
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