मधुबनी : शहर में बिना निबंधित कोचिंग संचालित करने वालों पर कार्रवाइ होना तय है. सरकार के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन, से प्राप्त सूचनानुसार बिहार कोचिंग संस्थान(नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम-2010 के प्रावधान के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है. कोचिंग संस्थानों के कार्यकलाप की जांच अनुमंडल पदाधिकारी से कराये जाने का निदेश जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा दिया गया है. ़
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बिना निबंधन कोचिंग संस्थान चलाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई, जांच दल गठित
मधुबनी : शहर में बिना निबंधित कोचिंग संचालित करने वालों पर कार्रवाइ होना तय है. सरकार के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन, से प्राप्त सूचनानुसार बिहार कोचिंग संस्थान(नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम-2010 के प्रावधान के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना न तो स्थापित किया जा सकता है […]
मधुबनी शहरी क्षेत्रांतर्गत कोचिंग संस्थानों के कार्यकलाप की जांच हेतु दो जांच दल का गठन किया गया है. जिसमें जांच दल संख्या-01 में सुशील कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, बुद्धप्रकाश,भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सत्येन्द्र कुमार यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका को नामित किया गया है. इसी प्रकार जांच दल संख्या-2 में डा. राजेश्वर प्रसाद, वरीय उप-समाहर्ता, सुनील कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, आशुतोष आनंद चौधरी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को नामित किया गया है.
अनुमंडलवार किया गया अधिकारी को नामित : वहीं बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में जांच हेतु मुकेश रंजन, अनुमंड पदाधिकारी,बेनीपट्टी, किशोर कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी, ब्रजकिशोर मिश्र, कार्यपालक दंडाधिकारी को नामित किया गया है.
इसी प्रकार जयनगर अनुमंडल में शंकरण शरण ओमी, अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, अवधेश आनंद, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जयनगर, अनिल कुमार साह, कार्यपालक दंडाधिकारी, बेनीपट्टी को नामित किया गया है.
झंझारपुर अनुमंडल में श्री अंशुल अग्रवाल, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, जयालक्ष्मी शिवम, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, झंझारपुर, मधु मिश्रा, कार्यपालक दंडाधिकारी, झंझारपुर को नामित किया गया है. फुलपरास अनुमंडल में गणेश प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास, महेश्वर प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, फुलपरास, अनिल कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी, फुलपरास को जांच हेतु नामित किया गया है. जिला पदाधिकारी, के द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत बिना वैध निबंधन प्राप्त किये बगैर कोचिंग संस्थान चलाये जाने वालो के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है.
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया गया है कि जिन कोचिंग संस्थानों ने निबंधन हेतु आवेदन कार्यालय में समर्पित किया है, उनके संस्थान का संबंधित जांच दल द्वाराजांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत ही निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे. उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा.
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