लोक अदालत 13 को, समझौता के आधार पर होगा वाद का निष्पादन

Published at :12 Aug 2016 6:32 AM (IST)
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लोक अदालत 13 को, समझौता के आधार पर होगा वाद का निष्पादन

लखीसराय : जिले के सभी बैंकों के ऋण उपभोक्ताओं को समझौता के आधार पर निष्पादन को लेकर 13 अगस्त का व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. जिसमें पांच टेबुल बनाया गया है. इस टेबुल में न्यायाधीश,न्यायिक दंडाधिकारी सहित तीन-तीन अधिवक्ता को सदस्य बनाया गया है. जो समझौता के आधार […]

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लखीसराय : जिले के सभी बैंकों के ऋण उपभोक्ताओं को समझौता के आधार पर निष्पादन को लेकर 13 अगस्त का व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. जिसमें पांच टेबुल बनाया गया है. इस टेबुल में न्यायाधीश,न्यायिक दंडाधिकारी सहित तीन-तीन अधिवक्ता को सदस्य बनाया गया है. जो समझौता के आधार पर वाद का निष्पादन करेंगे. लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होकर अपने बैंक ऋण वाद का निष्पादन करने की अपील की गयी है.

बेंच एक में एडीजे प्रथम अनिल कुमार सिंह व अधिवक्ता कुमारी बबीता तथा गुप्तेश्वर सिंह सदस्य बनाये गये हैं. इस बेंच में एसबीआइ , एसबीआइ के एडीबी शाखा, केनरा बैंक व आइसीआइसीआइ का वाद निष्पादन किया जायेगा.

वहीं बेंच संख्या 2 में सीजेएम नारायण दास शर्मा , अधिवक्ता विनय कुमार व रामचंद्र राय के द्वारा बिहार ग्रामीण बैंक व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बेंच तीन में एसीजेएम -2 मनीष द्विवेदी तथा अधिवक्ता संजय सुमन भारती तथा रंजीत सिन्हा के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा व बिहार ग्रामीण बैंक के वाद, बेंच चार में न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार व अधिवक्ता रमेश त्रिपाठी ,सुखदेव महतो बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूको बैंक तथा बेंच 5 में मुंसिफ नरेश महतो ,अधिवक्ता राजीव रंजन , राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ऑरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, मुंगेर जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक व अन्य के वादों का निष्पादन करेंगे.
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