लखीसराय : बिहार कारा हस्तक के नियम 285 के अनुपालन में जिलाधिकारी लखीसराय के निर्देश पर मंडल कारा में संसीमित बंदियों के भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक रूप से सुधार के लिए धार्मिक उपदेशकों को बहाल करने का निर्णय लिया गया है़ काराधीक्षक के अनुसार इच्छुक उपदेशक 27 जुलाई तक अपना आवेदन मंडल कारा में हाथों हाथ दे सकते हैं. काराधीक्षक ललन कुमार सिन्हा ने बताया कि डीएम के निर्देश पर बंदियों को अधत्यामिक व मानवता की शिक्षा देने के लिए सप्ताह में एक बार कार्य दिवस के लिए
धार्मिक उपदेशकों को राह खर्च तथा मानद भत्ता के रूप में चार सौ रुपये भुगतान की जायेगी, जो महीने में अधिकतम 16 सौ रुपये होगी़ उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की जायेगी़ इस दौरान उन्हें कारा के दैनिक क्रियाकलापों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना होगा़ इस दौरान उनुपदेशक अधीक्षक के आदेश के बगैर किसी बंदी के मित्रों या संबंधियों से कोई पत्राचार या बातचीत नहीं करेंगे़ कारा में प्रवेश के समय उन्हें तालाशी में सहयोग करना होगा तथा कारा के अंदर मोबाइल फोन या अन्य निषिद्ध वस्तु लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी़