30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय का दें विवरण : पांडेय

Published at :08 Jul 2016 8:07 AM (IST)
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30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय का दें विवरण : पांडेय

लखीसराय : आयकर कार्यालय लखीसराय में गुरुवार को टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के साथ आयकर विभाग के पदाधिकारियों ने बैठक की. इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना इनकम डिक्लरेशन स्कीम की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भागलपुर के प्रधान आयकर आयुक्त ललित मोहन झा ने […]

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लखीसराय : आयकर कार्यालय लखीसराय में गुरुवार को टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के साथ आयकर विभाग के पदाधिकारियों ने बैठक की. इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना इनकम डिक्लरेशन स्कीम की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भागलपुर के प्रधान आयकर आयुक्त ललित मोहन झा ने लोगों से कहा कि यह स्कीम एक जून से ही लागू है और 30 सितंबर तक ही चलेगी़ इसका फायदा सभी को उठना चाहिए. इससे वे बाद में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार के पास लोगों की आय जानने के कई तरीके हैं, जिससे वह लोगों की अघोषित आय का पता लगा सकती है़ उन्होंने कहा कि लोगों को इनकम डिक्लरेशन स्कीम के लिए विभाग द्वारा जारी फॉर्म वन को भर कर आयकर आयुक्त के पास जमा करना होगा़ इसमें एक जून तक के वैल्यू पर टैक्स देना होगा़ उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी सिर्फ आयकर आयुक्त के पास ही रहेगी तथा कोई भी अन्य इसे देख नहीं सकता है़

उन्होंने कहा कि यह मौका दोबारा नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए इसका सभी लोग फायदा उठायें. उन्होंने कहा कि पहले आय घोषित नहीं किये जाने पर सेक्सन 148 के तहत कार्रवाई होती थी और पेनाल्टी भी लगती थी लेकिन इसके तहत सिर्फ पेनाल्टी देकर कार्रवाई से बचा जा सकता है़ उन्होंने कहा कि इसमें वैसे आय को शामिल किया जाना है जो आय पहले से घोषित नहीं की गयी हो़ इसमें वैसा इंवेस्टमेंट जो घोषित आय के अलावे अन्य आय स्थायी या अस्थायी प्रॉपर्टी हो शामिल है़

उन्होंने कहा कि ऐसे आय पर जो 10 लाख से अधिक हो इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार 30 प्रतिशत टैक्स के साथ 15 प्रतिशत आय घोषित नहीं करने का सरचार्ज व पेनाल्टी कुल 45 प्रतिशत टैक्स देकर राहत पा सकते हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का वैल्यू मार्केट वैल्यू के आधार पर होगा़ वहीं बेनामी संपत्ति के बारे में कहा गया कि वैसी संपत्ति को 30 सितंबर से पूर्व उसे रियल व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए़ उन्होंने कहा कि इस दौरान अपनी संपत्ति की घोषणा करने वालों को 30 नवंबर तक पेनाल्टी टैक्स भरने की छूट रहेगी़ उन्होंने कहा कि अपनी घोषणा फार्म में जो भी भरें सही से भरें और उसमें गलत बयानी न करें.उन्होंने इनकम डिक्लरेशन स्कीम में शामिल होने वालों को मिलने वाले फायदे को बताते हुए कहा कि इसके बाद उस प्रॉपर्टी पर वैल्यू टैक्स नहीं लगेगा.

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