धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त

Updated at :07 Nov 2015 7:31 PM
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धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त

धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त लखीसराय. शनिवार को एलइओ लखीसराय राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में धावा दल ने हलसी बाजार के अांबेडकर चौक स्थित निरंजन मिष्टान भंडार में छापेमारी कर एक 10 वर्षीय बाल श्रमिक बड़हिया निवासी कैलू महतो के पुत्र कारु कुमार को मुक्त कराया. इस बाबत एलइओ राजेश कुमार […]

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धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त लखीसराय. शनिवार को एलइओ लखीसराय राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में धावा दल ने हलसी बाजार के अांबेडकर चौक स्थित निरंजन मिष्टान भंडार में छापेमारी कर एक 10 वर्षीय बाल श्रमिक बड़हिया निवासी कैलू महतो के पुत्र कारु कुमार को मुक्त कराया. इस बाबत एलइओ राजेश कुमार व प्रभारी एलइओ हलसी सुबोध कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि बाल श्रमिक को फिलहाल हलसी निवासी निरंजन मिष्टान भंडार के मालिक नियोजक कालेश्वर राम के पास ही रखा गया है और उसे बाल श्रमिक को अविलंब उसके परिवार को सौपने की सख्त हिदायत दी गयी है. उन्होंने बताया कि मामले को लेकर नियोजक के खिलाफ चार मामला दर्ज कराया जायेगा. सीजीएम कोर्ट में बाल श्रमिक अधिनियम की धारा तीन का उल्लंघन व न्यूनतम मजदूरी के तहत धारा 12 का उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. नीलामी कोर्ट में मुआवजा व दावा पत्र का भी मामला दर्ज किया जायेगा. 197 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की दर से 26 दिनों की मजदूरी का भी दावापत्र दायर किया जायेगा.

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