शराब तस्कर को मिली 10 साल कारावास की सजा, पांच लाख रुपये अर्थदंड

Updated at : 18 Mar 2026 7:34 PM (IST)
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शराब तस्कर को मिली 10 साल कारावास की सजा, पांच लाख रुपये अर्थदंड

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू प्रभाकर झा ने शराब तस्कर लखविंदर सिंह को 10 साल कारावास व पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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महेशखूंट पुलिस ने 26 सितंबर 2023 की रात ट्रक पर लोड 1200 बोतल शराब किया था जब्त खगड़िया. अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू प्रभाकर झा ने शराब तस्कर लखविंदर सिंह को 10 साल कारावास व पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. रुपये जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी. बताया जाता है कि सबदलपुर थाना खेरी गढ़िया जिला पटियाला (पंजाब) निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र लखविंदर सिंह शराब की खेप ट्रक पर लोड कर जा रहा था. एनएच 31 पर महेशखूंट में विमल होटल के समीप रात दो बजे पुलिस अवर निरीक्षक मो मुख्तार आलम खा ने वाहनों की जांच शुरु की. शराब लोड ट्रक पर सवार तस्कर पुलिस को देखते ही भागने लगा. जवानों ने खदेड़ कर तस्कर लखविंदर सिंह को पकड़ लिया. ट्रक की जांच की गयी. ट्रक पर लोड कुल 1200 बोतल विदेशी शराब व ट्रक को जब्त किया गया था. सूचक पुलिस अवर निरीक्षक मो मुख्तार आलम सहित कुल चार साक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही दी. न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के सफाई बयान के आधार पर काराधीन अभियुक्त लखविंदर सिंह को 10 साल की सजा व जुर्माने की राशि पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है, जबकि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताए हुए समय को समायोजित किये जाने का आदेश दिया गया है. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार व विधि परामर्शी उत्पाद अंकित कुमार ने अपना पक्ष रखा. अभियुक्त की ओर से रणजीत कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा.

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