खगडि़या. वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डीएम एवं जिला कोषागार पदाधिकारी को पत्र लिख कर सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सरकारी बैंक खातों की जानकारी मांगी है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने लिखे पत्र में कहा है कि बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के बिना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बैंक खाता खोल कर धन संचय नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि बिना अनुमति के ही कई पदाधिकारी बैंकों में खाता खोल रहे हैं. इससे वित्तीय अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है. उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक खातों की सूचना देने का निर्देश दिया है.
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वित्त सचिव ने मांगी बैंक खातों की जानकारी
खगडि़या. वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डीएम एवं जिला कोषागार पदाधिकारी को पत्र लिख कर सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सरकारी बैंक खातों की जानकारी मांगी है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने लिखे पत्र में कहा है कि बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के […]
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