पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद
खगड़ियाः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय योगेश नारायण सिंह ने शनिवार को प-ी व पुत्री के हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार बेलदौर थाना क्षेत्र के मुरासी गांव निवासी अमलेश कुमार ने 13 नंवबर 11 को अपनी प-ी व पुत्री के साथ खगड़िया से […]
खगड़ियाः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय योगेश नारायण सिंह ने शनिवार को प-ी व पुत्री के हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार बेलदौर थाना क्षेत्र के मुरासी गांव निवासी अमलेश कुमार ने 13 नंवबर 11 को अपनी प-ी व पुत्री के साथ खगड़िया से गांव लौट रहा था.
इसी दौरान रामनगर के पास कुछ अपराधियों ने अमलेश के प-ी और पुत्री को गला रेत कर हत्या कर दिया. अमलेश ने बेलदौर थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में सूचक अमलेश की संलिप्तता पायी. न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कैलाश नारायण चौधरी, दिलीप कुमार सिंह तथा अभियोजन पक्ष की ओर से दुर्गेश प्रसाद सिंह ने भाग लिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










