श्रमिकों के बच्चों को निकटतम विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश

Published at :03 Feb 2025 6:35 PM (IST)
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Electoral Roll Revision

श्रमिकों के बच्चों को निकटतम विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश

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– अपर मुख्य सचिव ने डीएम को लिखा पत्र प्रतिनिधि, कटिहार ईंट भट्ठा व अन्य औद्योगिक, निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले कामगारों व श्रमिकों के 06-14 आयु वर्ग के बच्चों को निकटतम विद्यालय में नामांकन कराया जायेगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सोमवार को जिला पदाधिकारी को इस आशय से संबंधित दिशानिर्देश दिया है. डीएम को लिखे पत्र अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कि कतिपय बच्चे, जिनके माता-पिता ईट-भट्ठा, बालूघाट, सड़क निर्माण, अन्य सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने के लिए अपना गांव छोड़कर कार्यस्थल पर निवास करते है. उन्हें माता-पिता के साथ रहने की बाध्यता के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है. यह विदित है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि 06-14 आयु वर्ग प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा. इस प्रकार 06-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसलिए ईट-भट्ठा अथवा अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के 06-14 आयुवर्ग के बच्चों की पहचान की जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चे अनामांकित न रहे. साथ ही ईट-भट्ठा मालिक एवं अन्य नियोजकों को यह हिदायत दी जाय कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ कार्य करने वाले कामगारों व श्रमिकों के बच्चों का नामांकन निकटतम सरकारी अथवा निजी विद्यालय में हो एवं वे नियमित रूप से विद्यालय जाय. ऐसे बच्चों का नामांकन अकादमिक सत्र के बीच में कभी भी हो सकेगा. जिलान्तर्गत अभियान चलाकर इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय.

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