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कटिहार : निबंधन प्रक्रिया आज से होगी शुरू

कटिहार : राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से 60 या इससे अधिक आयुवर्ग के लिए नयी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए शुक्रवार से निबंधन प्रक्रिया शुरू होगी. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी पूनम ने संयुक्त आदेश भी जारी कर दिया है. डीएम […]

कटिहार : राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से 60 या इससे अधिक आयुवर्ग के लिए नयी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए शुक्रवार से निबंधन प्रक्रिया शुरू होगी. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी पूनम ने संयुक्त आदेश भी जारी कर दिया है. डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार पंचायतवार रोस्टर तैयार किया गया है. रोस्टर के अनुसार ही प्रखंड मुख्यालय के आरटीपीएस में वृद्धजनों का निबंधन किया जायेगा. इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है. योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमित अनुश्रवण करने की व्यवस्था की गयी है.
जानकारी के मुताबिक कटिहार जिले में इस योजना से करीब एक लाख वृद्धजनों को लाभ मिलेगा. उल्लेखनीय है कि पहले सिर्फ बीपीएल वृद्धजन को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था. पर अब राज्य सरकार ने सभी वृद्ध जनों को पेंशन योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया है. इसी के तहत यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना योजना के अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 400 रुपया प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी. यह लाभ पहली अप्रैल 2019 से देय होगा.
व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश
डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि बीडीओ द्वारा सभी संबंधित कर्मियों यथा पंचायत सचिव, टैक्स दरोगा, इंदिरा आवास सहायक, विकास मित्र आदि की प्रतिनियुक्ति आरटीपीएस काउंटर पर किया जायेगा तथा एक हेल्प डेस्क का निर्माण किया जायेगा. आवश्यकतानुसार प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर अतिरिक्त कांउटर की व्यवस्था करने एवं माइकिंग की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. योजना का गहन प्रचार-प्रसार माईकिंग, बैनर पोस्टर आदि के माध्यम से करने के लिए निर्देशित किया गया है.
प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड आयुक्त एवं अन्य जनप्रतिनिधि को भी इस संबंध में सूचित करने के लिए कहा गया है. प्रखंड मुख्यालय में पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, पेयजल की व्यवस्था, वृद्धजनों के लिए बैठने की व्यवस्था, सेड एवं टेलिविजन सेट आदि की व्यवस्था के लिए भी निर्देश जारी किया गया है. जिन लाभुकों का आधार कार्ड नहीं बना है. उसके लिए प्रखण्ड स्तर पर पूर्व से संचालित स्थायी आधार केन्द्र की सहायता लेने को कहा है.
कहतीं हैं डीएम
डीएम पूनम ने कहा कि है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से यह नयी योजना शुरू की गयी है. इसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को आच्छादित किया जायेगा. शुक्रवार से आरटीपीएस के काउंटर से पात्र लोग योजना से लाभ के लिए आवेदन करेंगे. इसके लिए सभी बीडीओ व संबंधित अधिकारी को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदेश दे दिया गया है.
निर्धारित समय सीमा के अंदर मिलेगी स्वीकृति
मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना अन्य पांच सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की तरह ही इसे भी लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है. जिसमें निर्धारित समय सीमा के अन्दर पेंशन की स्वीकृति दी जायेगी. पेंशन के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों से आरटीपीएस काउंटर पर विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जायेगा. इस योजना का निबंधन शुक्रवार से प्रारंभ होगा. प्रखण्ड आरएटीपीएस केन्द्र पर रोस्टर के अनुसर निबंधन कार्य किया जायेगा. निबंधन के समय लिये जाने वाले दस्तावेजों में विहित प्रपत्र में आवेदन दो प्रतियों में रंगीन फोटो, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति आधार के उपयोग एवं बैंक सीडिंग से संबंध में सहमति पत्र आवश्यक है.

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