Kaimur news : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 15 वर्ष कैद की सजा
Updated at : 13 Aug 2025 10:06 PM (IST)
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20000 रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी
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भभुआ कोर्ट.
एडीजे षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 15 वर्ष कारावास व 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. गौरतलब है कि पीड़िता अपने घर में अकेली सोयी हुई थी. इस दौरान मोहनिया थाना अंतर्गत ग्राम पांडेपुर पिपरा निवासी स्वर्गीय रामेश्वर पांडे के पुत्र ओमकार पांडे उर्फ गोलू पांडे रात के 12:00 दीवार फांदकर चुपके से घर में प्रवेश कर गये और नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने लगा. हल्ला होने पर वह भाग गया. इसकी प्राथमिकी महिला थाना भभुआ में दर्ज करायी गयी थी. न्यायालय ने अभियुक्त ओमकार पांडे, पिता रामेश्वर पांडे ग्राम पांडे, पिपरा, थाना मोहनिया को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनायी गयी है. यह जानकारी पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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