छात्र व विकास कोष की राशि गबन में जलालपुर हाइस्कूल के प्रधानाध्यापक निलंबित

भ्रष्टाचार पर सख्ती. अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई
भ्रष्टाचार पर सख्ती. अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई = विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने व वित्तीय अनियमितता की राशि वसूली के भी निर्देश जारी शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, निलंबन अवधि में चांद बीइओ कार्यालय होगा मुख्यालय भभुआ नगर. जिले के रामपुर प्रखंड स्थित बीएसजीएन प्लस टू हाइस्कूल जलालपुर के प्रधानाध्यापक हरेंद्र कुमार सिंह को छात्र कोष व विकास कोष की राशि के कथित गबन मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई अपर लोक समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के बाद की गयी है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शंभू कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने तथा वित्तीय अनियमितता की राशि वसूली करने का निर्देश दिया है. इधर, मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में भी हलचल मच गया है और पूरे प्रकरण की चर्चा जिले भर में हो रही है. = लोक शिकायत में ग्रामीण ने लगाया गबन का आरोप : मामले की शुरुआत तब हुई, जब रामपुर प्रखंड के एक ग्रामीण दिलेश्वर पासवान ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में वाद दायर करते हुए शिकायत दर्ज करायी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरेंद्र कुमार सिंह ने छात्र कोष व विकास कोष की राशि का गबन कर लिया है. आवेदन मिलने के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराने का निर्देश दिया. शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया था. ग्रामीणों की शिकायत के बाद यह मामला प्रशासनिक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ा. = जांच रिपोर्ट के बाद अपर समाहर्ता ने दिया कार्रवाई का आदेश : लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर योजना लेखा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम पदाधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी. अधिकारियों ने विद्यालय से जुड़े अभिलेखों और वित्तीय लेन-देन की जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अपर लोक समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई का आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया कि छात्र कोष व विकास कोष की राशि के गबन के आरोप में संबंधित प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इससे संबंधित राशि की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाये. = डीपीओ स्थापना ने जारी किया निलंबन आदेश अपर लोक समाहर्ता के आदेश के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शंभू कुमार सिंह ने प्रधानाध्यापक हरेंद्र कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. साथ ही वित्तीय अनियमितता से संबंधित राशि की वसूली के लिए भी आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान प्रधानाध्यापक का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय चांद निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाहन भत्ता दिया जायेगा. – कहते हैं अधिकारी इस संबंध में डीपीओ स्थापना शंभू कुमार सिंह का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जायेगी, यदि जांच में आरोप पूरी तरह सही पाये जाते हैं तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. इस कार्रवाई के बाद जिले के शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है और अन्य विद्यालयों में भी वित्तीय लेन-देन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गयी है.
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