रियान पराग को वेपिंग करना पड़ा भारी, बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना, एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला

Published by :ArbindKumar Mishra
Published at :30 Apr 2026 3:19 PM (IST)
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Riyan Parag viral video

रियान पराग वेपिंग करते कैमरे में कैद, फोटो एक्स

Riyan Parag Fine: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को आईपीएल 2026 में लाइव मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करना भारी पड़ गया है. बीसीसीआई ने उनपर भारी जुर्माना लगाया है.

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Riyan Parag Fine: बीसीसीआई ने पराग पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है. IPL 2026 के 40वें मुकाबले में रियान पराग वेप (ई-सिगरेट) करते कैमरे में कैद हुए थे. जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी.

रियान को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का दोषी पाया गया

रियान को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. जो ऐसे आचरण से संबंधित है जिससे खेल की बदनामी होती है. यह घटना दूसरी पारी के दौरान हुई, जब रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप (vape) का इस्तेमाल करते हुए देखा गया.

रियान ने माफी मांगी

रियान ने अपना अपराध स्विकार कर लिया है. साथ ही उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है. मंगलवार रात राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान पराग का वेपिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई.

मैच रेफरी अमित शर्मा ने पराग को दोषी पाया

मैच रेफरी अमित शर्मा ने रियान पराग को वेपिंग का दोषी पाया. हालांकि मैदानी अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैच रेफरी अमित शर्मा को इस मामले की जानकारी नहीं दी थी. जब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद मैच रेफरी ने मामले पर संज्ञान लिया. वीडियो की जांच की गई, जिसके बाद मैच रेफरी ने पराग को दोषी पाया और जुर्माना लगाया.

IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 में क्या है ?

आईपीएल की आचार संहिता के नियम 2.21 में कहा गया है कि यह नियम उन सभी प्रकार के आचरणों को अपने दायरे में लाने के लिए बनाया गया है जिनसे खेल की छवि को नुकसान पहुंचता है और जिनका उल्लेख आचार संहिता में कहीं और (विशेष रूप से नियम 2.20 में) स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है.

भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, एक साल की सजा है प्रावधान

भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके तहत इनका उत्पादन, बिक्री और वितरण पूरी तरह से वर्जित है. कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की जेल और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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ArbindKumar Mishra

लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

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