रियान पराग को वेपिंग करना पड़ा भारी, बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना, एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला

Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 30 Apr 2026 3:19 PM

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रियान पराग वेपिंग करते कैमरे में कैद, फोटो एक्स

Riyan Parag Fine: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को आईपीएल 2026 में लाइव मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करना भारी पड़ गया है. बीसीसीआई ने उनपर भारी जुर्माना लगाया है.

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Riyan Parag Fine: बीसीसीआई ने पराग पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है. IPL 2026 के 40वें मुकाबले में रियान पराग वेप (ई-सिगरेट) करते कैमरे में कैद हुए थे. जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी.

रियान को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का दोषी पाया गया

रियान को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. जो ऐसे आचरण से संबंधित है जिससे खेल की बदनामी होती है. यह घटना दूसरी पारी के दौरान हुई, जब रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप (vape) का इस्तेमाल करते हुए देखा गया.

रियान ने माफी मांगी

रियान ने अपना अपराध स्विकार कर लिया है. साथ ही उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है. मंगलवार रात राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान पराग का वेपिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई.

मैच रेफरी अमित शर्मा ने पराग को दोषी पाया

मैच रेफरी अमित शर्मा ने रियान पराग को वेपिंग का दोषी पाया. हालांकि मैदानी अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैच रेफरी अमित शर्मा को इस मामले की जानकारी नहीं दी थी. जब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद मैच रेफरी ने मामले पर संज्ञान लिया. वीडियो की जांच की गई, जिसके बाद मैच रेफरी ने पराग को दोषी पाया और जुर्माना लगाया.

IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 में क्या है ?

आईपीएल की आचार संहिता के नियम 2.21 में कहा गया है कि यह नियम उन सभी प्रकार के आचरणों को अपने दायरे में लाने के लिए बनाया गया है जिनसे खेल की छवि को नुकसान पहुंचता है और जिनका उल्लेख आचार संहिता में कहीं और (विशेष रूप से नियम 2.20 में) स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है.

भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, एक साल की सजा है प्रावधान

भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके तहत इनका उत्पादन, बिक्री और वितरण पूरी तरह से वर्जित है. कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की जेल और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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