त्यागपत्र के बाद भी बैठक में बुलाये गये पूर्व बीडीसी सदस्य, व्यवस्था पर सवाल

Published by :VIKASH KUMAR
Published at :29 Apr 2026 4:54 PM (IST)
विज्ञापन
त्यागपत्र के बाद भी बैठक में बुलाये गये पूर्व बीडीसी सदस्य, व्यवस्था पर सवाल

15 अप्रैल को इस्तीफा स्वीकृत, फिर भी 17 अप्रैल की बैठक सूची में नाम शामिल

विज्ञापन

फोटो .6. पंचायत समिति की बैठक में शामिल होने के लिये जारी किया गया पत्र –15 अप्रैल को इस्तीफा स्वीकृत, फिर भी 17 अप्रैल की बैठक सूची में नाम शामिल –बीडीसी ने 25 फरवरी को प्रमुख को सौंपा था इस्तीफा # प्रभात खास # प्रतिनिधि, मोहनिया सदर भोखरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या तीन व भोखरी भाग दो के पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामटहल सिंह के अपने पद से त्यागपत्र देने के बावजूद विगत 17 अप्रैल को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था. बीडीओ की ओर से जारी पत्रांक संख्या 592, दिनांक 09 अप्रैल 2026 के पत्र में रामटहल सिंह का नाम क्रम संख्या 07 पर अंकित किया गया है, जबकि चालू वर्ष के 25 फरवरी को रामटहल सिंह ने अपना इस्तीफा प्रमुख पुनीता देवी को सौंप दिया था. पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 45 के अंतर्गत यदि सात दिन के अंदर त्यागपत्र देने वाला बीडीसी प्रमुख से अपना त्यागपत्र वापस नहीं लेता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाता है. रामटहल सिंह ने उक्त अवधि के भीतर तो क्या आज तक अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया है. इसके बावजूद लंबे समय तक यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि उनका त्यागपत्र स्वीकृत हुआ है या नहीं. यही कारण रहा कि 17 अप्रैल को आयोजित पंचायत समिति की बैठक के लिए जारी सूची में उनका नाम शामिल कर उन्हें आमंत्रित किया गया. उक्त सूची में रामटहल सिंह का नाम देखकर पंचायत समिति के सदस्यों व अन्य लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गयी कि उनका त्यागपत्र स्वीकृत हुआ है या नहीं. हालांकि, पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 45 के अनुसार यह स्पष्ट है कि उनका इस्तीफा स्वतः स्वीकृत हो चुका था और भोखरी भाग दो का पद रिक्त हो गया है. प्रमुख पुनीता देवी ने पत्रांक 68, दिनांक आठ अप्रैल 2026 को पंचायत समिति की बैठक बुलाने के लिए बीडीओ को पत्र लिखा था. उल्लेखनीय है कि रामटहल सिंह ने अपने त्यागपत्र में प्रमुख व उनके पति पर गंभीर आरोप भी लगाये थे. बैठक से संबंधित पत्र में उनका नाम अंकित होने के बाद जब मामला चर्चा में आया, तब 15 अप्रैल 2026 को प्रमुख पुनीता देवी की ओर से सुनिश्चित किया गया कि रामटहल सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया गया है. इसके बाद पंचायत समिति की बैठक की पंजी से उनका नाम विलोपित कर दिया गया. क्या कहते हैं बीडीओ इस संबंध में बीडीओ मानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 15 अप्रैल 2026 को प्रमुख द्वारा पत्र दिया गया कि रामटहल सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया गया है, जबकि पंचायत समिति की बैठक बुलाने के लिए नौ अप्रैल को ही पत्र जारी किया जा चुका था. प्रमुख का पत्र प्राप्त होने के बाद बैठक पंजी से रामटहल सिंह का नाम विलोपित कर दिया गया है.

विज्ञापन
VIKASH KUMAR

लेखक के बारे में

By VIKASH KUMAR

VIKASH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन