नदी घाट से बालू का उठाव करने में नियमों की उड़ायी जा रहीं धज्जियां बिक्री का क्या है नियम
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 May 2018 4:26 AM
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जहानाबाद : खनन विभाग द्वारा नदी घाट से बालू की बिक्री की जो गाइडलाइन जारी की गयी है, उसमें नदी घाट पर से बालू का उठाव करने के लिए 100 सीएफटी बालू का चालान 1050 रुपये जमा करने पड़ते हैं. उसके बाद ही बालू का उठाव करना है. ट्रैक्टर पर 100 सीएफटी, छह चक्का ट्रक […]
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जहानाबाद : खनन विभाग द्वारा नदी घाट से बालू की बिक्री की जो गाइडलाइन जारी की गयी है, उसमें नदी घाट पर से बालू का उठाव करने के लिए 100 सीएफटी बालू का चालान 1050 रुपये जमा करने पड़ते हैं. उसके बाद ही बालू का उठाव करना है. ट्रैक्टर पर 100 सीएफटी, छह चक्का ट्रक पर 150 सीएफटी, 10 चक्का ट्रक पर 400 सीएफटी तथा 12 चक्का ट्रक पर 500 सीएफटी बालू लोड करना है.
संवेदक को इन चीजों की करनी होगी व्यवस्था
नदी घाट से बालू की बिक्री करने के लिए संवेदक को सबसे पहले घाट पर बोर्ड लगाना होगा. पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करनी है. चालान काटने के लिए नदी घाट पर ऑफिस चाहिए. बालू की बिक्री करने के लिए नदी घाट पर धर्मकांटा लगाने के साथ ही बैरियर लगाना होगा लेकिन जिले में एक भी बालू घाट पर धर्मकांटा नहीं लगा है. बिना धर्मकांटा लगाये हुए ही बालू की बिक्री की जा रही है. साथ ही बैरियर भी नहीं लगाया गया है. केवल बौरी नदी घाट पर ही बैरियर लगाया गया है.
214 वाहन किये गये हैं जब्त
खनन विभाग द्वारा नदी घाट पर अवैध उठाव एवं ओवरलोडिंग के आरोप में की गयी छापेमारी में एक साल में 214 ट्रैक्टर एवं ट्रक को जब्त किया गया है. कुछ ट्रैक्टरों पर अवैध खनन के मामले प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है. ट्रकों से जुर्माना वसूली की कार्रवाई की गयी है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
जिले में सभी बालू घाट से बालू उठाव का टेंडर वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 31 दिसंबर 2019 तक के लिए दी गयी है. अभी 30 जून तक बालू का उठाव होगा. एक जुलाई से 30 सितंबर तक बरसात के दिनों में नदी घाट से बालू का उठाव नहीं होगा. नदी घाट से खनन विभाग के नियमानुसार बिक्री की जानी है. संवेदक द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है. हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं तथा पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है.
मधुसूदन चतुर्वेदी, जिला खनन पदाधिकारी, जहानाबाद
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