विवाहिता की हत्या मामले में पति को 10 वर्षों की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Apr 2018 6:01 AM

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दहेज में पलंग को लेकर कर दी थी हत्या जहानाबाद नगर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे-1 रामाकांत यादव की अदालत ने दहेज हत्या की मामले में सुनवाई पूरा करने के बाद पति राजेश मल्लाह को भादवि की धारा 304 (बी) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनायी. […]

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दहेज में पलंग को लेकर कर दी थी हत्या

जहानाबाद नगर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे-1 रामाकांत यादव की अदालत ने दहेज हत्या की मामले में सुनवाई पूरा करने के बाद पति राजेश मल्लाह को भादवि की धारा 304 (बी) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनायी. इस संबंध में लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस मामले में अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के बेलदारी बिगहा प्रेमनगर निवासी मनोज कुमार ने राजेश मल्लाह समेत सूरज मल्लाह, एतवरिया देवी , पप्पू मल्लाह, संतोष मल्लाह, कुंती देवी, हीरा मल्लाह एवं खुशबू कुमारी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में मृतका के भाई ने आरोप लगाया था कि मेरी बहन संजू देवी की शादी वर्ष 2006 में जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के दमुहां निवासी राजेश मल्लाह से हुई थी.
दूरागमन के बाद ससुराल वालों ने पलंग के लिए मेरी बहन को मारपीट कर प्रताड़ित करते थे. मायके द्वारा पैसा होने पर पलंग देने की बात कही थी लेकिन 4 नवंबर 2009 को बहन ने सूचना दी कि जल्द आओ नहीं तो ये लोग मार डालेंगे. सूचना पर जब हमलोग वहां गये तो बहन के घर में ताला लगा था. लोगों ने बताया कि संजू देवी की हत्या कर लाश को जला दिया गया है. इस मामले में अभियोजन के तरफ से 12 तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये गये थे.
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