हत्या मामले में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Feb 2018 5:49 AM
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सभी के विरुद्ध पांच-पांच हजार का लगाया गया अर्थदंड ईंट फेंकने से मना किया तो सभी अभियुक्त उसके साथ गाली-गलौज करने लगे जहानाबाद सदर : हत्या के मुकदमा में आरोपित 11 अभियुक्तों को त्वरित न्यायालय प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने हत्या का दोषी पाते हुए सत्र वाद संख्या 63/2017 में सश्रम उम्रकैद की […]
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सभी के विरुद्ध पांच-पांच हजार का लगाया गया अर्थदंड
ईंट फेंकने से मना किया तो सभी अभियुक्त उसके साथ गाली-गलौज करने लगे
जहानाबाद सदर : हत्या के मुकदमा में आरोपित 11 अभियुक्तों को त्वरित न्यायालय प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने हत्या का दोषी पाते हुए सत्र वाद संख्या 63/2017 में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र के नेहालपुर गांव निवासी चंद बिंद, ललक बिंद, नारायण बिंद, कमलेश बिंद, मोहन बिंद, योगेंद्र बिंद, सुरेंद्र बिंद, भागीरथ बिंद, लाली बिंद, उमेश बिंद एवं जितेंद्र बिंद को न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302/149 के तहत दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद एवं प्रत्येक को पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त भी न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 341 में एक माह , 323 में एक वर्ष एवं 337 छह माह कारावास की सजा सुनायी.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी एवं अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस बात की जानकारी एपीपी देवनंदन सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि सूचक शेख बिंद गांव नेहालपुर ने किंजर थाना कांड संख्या 27/2000 दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा था कि एक अप्रैल, 2000 की संध्या सात बजे जब वह अपने घर के दरवाजा पर बैठा हुआ था तो चंद बिंद उस पर ईंट फेंक रहा था. जब उसने उसे ईंट फेंकने से मना किया तो सभी अभियुक्त उसके साथ गाली-गलौज करने लगे और ईंट-पत्थर चलाने लगा. जब उसे बचाने सगुनी बिंद, सीतापति एवं जुगल बिंद आये तो उन्हें भी सभी अभियुक्तों ने ईंट-पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया, जिससे इलाज के क्रम में सगुनी बिंद की पीएमसीएच में मृत्यु हो गयी.
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