पास्को एक्ट के दो अभियुक्तों को 10 वर्षों का कारावास

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jan 2018 3:59 AM

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जहानाबाद नगर : पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामाकांत यादव ने पास्को एक्ट का एक मुकदमा जहानाबाद महिला थाना कांड संख्या 68/16 में आरोपित अभियुक्त पवन कुमार, पिता मनोज प्रसाद गांव मेटरा, थाना घोसी को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 […]

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जहानाबाद नगर : पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामाकांत यादव ने पास्को एक्ट का एक मुकदमा जहानाबाद महिला थाना कांड संख्या 68/16 में आरोपित अभियुक्त पवन कुमार, पिता मनोज प्रसाद गांव मेटरा, थाना घोसी को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं न्यायाधीश ने अभियुक्त को पास्को एक्ट की धारा-4 के तहत भी दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस बात की जानकारी देते हुए पास्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त ने छह नवंबर 2016 को मेटरा गांव में 15 वर्षीय सूचिका के साथ घर में उसे अकेली पाकर जर्बदस्ती मुंह बंद करके घर से बाहर सुनसान मकान में ले जाकर बलात्कार किया था इसके लिए सूचिका ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वहीं एक अन्य मामले में भी आरोपित अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर निवासी पप्पू धोबी को धारा 376 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
वहीं पास्को एक्ट की धारा-4 में भी पप्पू धाबी को दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक वर्ष कारावास की सजा भुगतना होगा. इस बात की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध महिला थाना कांड संख्या 10/17 दर्ज था जिसमें उस पर आरोप था कि उसने दो मार्च 17 को संध्या छह बजे आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ अपनी दुकान पर उसे अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जब वह अपने चाचा का कपड़ा आयरन कराने आयी थी.
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