गोपालगंज. टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाकर आर्थिक बोझ से राहत पा सकते हैं. इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाले व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जायेगी. एक दिन शेष बचा है. 31 मार्च तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है. यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है.
31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ
31 मार्च के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है. इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित-अनिबंधित परिवहन-गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं. अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया.एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा कर उठाएं लाभ
जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) ट्रैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष कर अर्थदंड से सर्व क्षमा दी जायेगी. वहीं, टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथकर बकाया होने पर उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी.अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से मुक्ति
बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन, जिनकी अस्थायी निबंधन फीस बकाया है, उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. वैसे डीलर, जिन्होंने ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं किया और उन पर अर्थदंड अधिरोपित है, उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन, जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी.
नीलाम पत्र ले लिया जायेगा वापस
वैसे वाहन स्वामी, जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि-कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है