सीजेएम कोर्ट ने जिला जज को सौंपा कमिटमेंट

गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में सीजेएम राम अवध प्रसाद के कोर्ट में शराब बरामदगी के मामले में पुलिस की तरफ से दाखिल किये गये आरोपपत्र के बाद कोर्ट ने केस में कमिटमेंट जिला जज को सुपुर्द किया. अब इस केस का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट में होगा. पुलिस ने […]
गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में सीजेएम राम अवध प्रसाद के कोर्ट में शराब बरामदगी के मामले में पुलिस की तरफ से दाखिल किये गये आरोपपत्र के बाद कोर्ट ने केस में कमिटमेंट जिला जज को सुपुर्द किया. अब इस केस का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट में होगा. पुलिस ने शराब बरामदगी के मामले में गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 347 /16 में विभिन्न धाराओं के अलावा भादवि की धारा-308 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है. इस कांड में कुल 14 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है.
कांड की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए कमिटमेंट सुपुर्द किया. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को भी पुलिस के द्वारा सौंपे गये पेपर को रिसीव कराया गया. अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी को आरोपित छठु पासी, ग्रहण पासी, रिता देवी, इंदू देवी, सनोज पासी, राजेश पासी, रंजय पासी, संजय पासी, मुन्ना पासी का कागजात उपलब्ध कराया गया, जबकि अधिवक्ता विनय मिश्रा ने अन्य अारोपितों के कागजात को रिसीव किया. पुलिस इस केस में स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाने की तैयारी में है. विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष कोर्ट को रखा है. ध्यान रहे कि गत 15-16 अगस्त को खजूरबानी में शराब पीने से लगभग 21 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि पांच अन्य बीमार हो गये.
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