गोपालगंज : मकानों पर नंबर प्लेट लगाया जाना जरूरी नहीं है. गांव के लोग स्वेच्छा से अपने मकान पर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं, बल्कि नंबर प्लेट लगाये जाने को लेकर सरकार के द्वारा कोई बाध्यता नहीं है. बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी शंभु कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिसे आवश्यकता महसूस हो वे अपने घरों पर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं. इसके लिए उन्हें प्रति नंबर प्लेट की दर से 30 रुपये का भुगतान करना होगा. नंबर प्लेट लगाये जानेवाले कर्मियों के द्वारा नंबर प्लेट लगाये जाने के साथ ही उन्हें 30 रुपया भुगतान करना होगा. राशि प्राप्त करने के साथ ही प्राप्त की गयी राशि की रसीद मुहैया करायी जायेगी.
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मकानों पर नंबर प्लेट लगाना जरूरी नहीं
गोपालगंज : मकानों पर नंबर प्लेट लगाया जाना जरूरी नहीं है. गांव के लोग स्वेच्छा से अपने मकान पर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं, बल्कि नंबर प्लेट लगाये जाने को लेकर सरकार के द्वारा कोई बाध्यता नहीं है. बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी शंभु कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है […]
बिना रसीद लिये राशि का भुगतान उचित नहीं है. मकान पर लगाये जानेवाले नंबर प्लेट से किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं की लाभ नहीं मिलेगी. यह सिर्फ मकान की पहचान संख्या के रूप में काम करेगी.
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