गोपालगंज : मांझा प्रखंड के डीलर दिलीप कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह का लाइसेंस एसडीओ ने रद्द कर दिया है. डीलर कोइनी पंचायत के भटवलिया गांव के हैं. इन पर नगर थाने के कैथवलिया वार्ड संख्या 7 के परिवादी प्रशांत कुमार राय ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ के न्यायालय में मामला दर्ज कराया था. मामले में न्यायालय के द्वारा डीलर को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने सजा और अर्थदंड भी लगाया. डीलर पर कार्रवाई के लिए एसडीओ को निर्देश दिया गया. एसडीओ मृत्युंजय कुमार ने डीलर से स्पष्टीकरण किया. इसके बाद सुनवाई करते हुए एसडीओ ने डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया.
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डीलर के लाइसेंस को एसडीओ ने किया रद्द
गोपालगंज : मांझा प्रखंड के डीलर दिलीप कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह का लाइसेंस एसडीओ ने रद्द कर दिया है. डीलर कोइनी पंचायत के भटवलिया गांव के हैं. इन पर नगर थाने के कैथवलिया वार्ड संख्या 7 के परिवादी प्रशांत कुमार राय ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ के न्यायालय में मामला दर्ज कराया था. […]
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