पीएमजीइपी एससी व एसटी के लिए आरक्षित

Published at :02 Sep 2016 4:40 AM (IST)
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पीएमजीइपी एससी व एसटी के लिए आरक्षित

महिलाओं व एक्स सर्विसमैन को भी योजना से हटाया केंद्र ने की योजना में कटौती गोपालगंज : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिये युवाओं को स्वरोजगार देने की योजना का दायर संकुचित हो गया है. सामान्य वर्ग के जो युवा जून से ही जिला उद्योग केंद्र के चक्कर लगाया करते थे. उन्हें अब यह जान […]

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महिलाओं व एक्स सर्विसमैन को भी योजना से हटाया

केंद्र ने की योजना में कटौती
गोपालगंज : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिये युवाओं को स्वरोजगार देने की योजना का दायर संकुचित हो गया है. सामान्य वर्ग के जो युवा जून से ही जिला उद्योग केंद्र के चक्कर लगाया करते थे. उन्हें अब यह जान कर निराश होगी कि उनके लिए अब यह योजना नहीं है. केंद्र सरकार ने पीएमजीइपी को संशोधित कर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया है. स्वरोजगार के लिए पीएमजीइपी योजना इस साल पूर्व शुरू हुई थी.
इसमें अधिकतम 25 लाख रुपये ऋण की सुविधा है. दलित वर्ग के लिए 25 फीसदी तक सब्सिडी भी है. इसमें शिक्षित बेरोजगार इकाई लगाने के अलावा सर्विस सेक्टर के लिए भी ऋण लेकर रोजगार शुरू कर सकते हैं. वर्ष 2015-16 तक योजना सभी वर्ग के लिए थी, जिसमें दलित वर्ग के लिए सब्सिडी का विशेष प्रावधान था. लेकिन 2016-17 से यह योजना पूरी तरह अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित हो गयी है. पहली बार इस योजना में ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के अलावा महिलाओं एवं एक्स सर्विसमैन को भी योजना से अलग रखा है. बहरहाल सामान्य वर्ग को अब स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना ही मुख्य रूप से है.
क्या कहते हैं अधिकारी
पीएमजीइपी में सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए 120 लोगों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है. दलित वर्ग को योजना के बारे में आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है. ऑनलाइन आवेदन भी लिया जा रहा है.
मनोरंजन श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, गोपालगंज
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