Gopalganj News : मारपीट में पिता के साथ दो पुत्रों को तीन-तीन साल की सजा, अर्थदंड भी

गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मारपीट के आठ साल पुराने मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्षों के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मारपीट के आठ साल पुराने मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्षों के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष से एपीपी हरेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता ज्योति कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उचकागांव थाना क्षेत्र के साथी गांव के बहारन सिंह और उनके पुत्र टुनटुन सिंह तथा राहुल कुमार को सजा सुनायी. एक मई 2018 को साथी गांव के राजेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह और सुनेश कुमार सिंह को कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस मामले में प्रवीण कुमार सिंह ने अपने ही गांव के उक्त तीन आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.
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