हत्या में पति-पत्नी सहित चार लोगों को उम्रकैद

गोपालगंज : बगीचे से आम तोड़ने के विवाद में किसान की पीट-पीट कर हत्या किये जाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति-पत्नी सहित चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत का यह फैसला 13 साल बाद आया है. सजा सुनाये जाने के बाद […]
गोपालगंज : बगीचे से आम तोड़ने के विवाद में किसान की पीट-पीट कर हत्या किये जाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति-पत्नी सहित चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत का यह फैसला 13 साल बाद आया है. सजा सुनाये जाने के बाद सभी दाेषियों को जेल भेज दिया गया.
कटेया थाने के हड़रवा गांव में पांच जुलाई, 2003 को बगीचे से आम तोड़ने के विवाद में शिव बच्चन साह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी. इस दौरान बचाने पहुंची पत्नी राम सखी देवी, पुत्र अंबिका साह पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. पुलिस ने इस मामले को लेकर मृतक के पुत्र अंबिका साह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें
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