जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू

Published at :23 Aug 2016 4:04 AM (IST)
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जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू

गोपालगंज : सूबे में 2007-08 से लागू मौसम आधारित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो गयी है. सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सूबे के सभी जिलों में अब राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू होने की […]

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गोपालगंज : सूबे में 2007-08 से लागू मौसम आधारित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो गयी है. सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सूबे के सभी जिलों में अब राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू होने की सूचना दी है. उन्होंने नयी बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन करने का आदेश दिया है. इस योजना के तहत सूबे के किसान अपनी फसलों के अलावा कुल सात प्रकार का बीमा करा सकते हैं.

डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी : योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 14 विभागों के प्रधान सचिव, निदेशक या प्रबंध निदेशक की कमेटी बनायी जायेगी. जिला सहकारिता अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे. कमेटी में सदस्य के रूप में अपर समाहर्ता, जिला कृषि अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे. जिला सांख्यिकी अधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारिता बैंक, लीड बैंक प्रबंधक, जिला पंचायत राज अधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता बैंकिंग होंगे.
सात प्रकार की बीमा करा सकते हैं किसान : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कुल सात प्रकार का बीमा कराने का प्रावधान किया गया है. इसमें किसान फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा आग एवं इससे संबंद्ध जोखिम बीमा, कृषि पंपसेट बीमा, छात्र सुरक्षा बीमा तथा कृषि टेक्टर बीमा करा सकते हैं.
खरीफ फसल बीमा 31 तक : योजना के तहत सरकारी बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अलावा दस अन्य निजी कंपनियों को भी एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है. योजना के तहत बीमा कराने के लिए किसानों के धान व गेहूं को मुख्य फसल माना गया है. किसान अपनी खरीफ फसल का 31 अगस्त तथा रबी फसलों का 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते है. योजना में ऋणी तथा गैर ऋणी दोनों किसान योजना का लाभ ले सकते है.
सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डीएम को भेजी सूचना
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