ठेकेदारी में आरक्षण पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Dec 2015 8:47 PM
ठेकेदारी में आरक्षण पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू22 जनवरी को होगी अगली सुनवाईफैसला से प्रभावित होगा ठेकेदारी देने का निर्णयविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय में 15 लाख रुपये तक की निर्माण योजना में आरक्षण देने का सरकारी फैसले पर सुनवाई शुरू हो गयी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण […]
ठेकेदारी में आरक्षण पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू22 जनवरी को होगी अगली सुनवाईफैसला से प्रभावित होगा ठेकेदारी देने का निर्णयविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय में 15 लाख रुपये तक की निर्माण योजना में आरक्षण देने का सरकारी फैसले पर सुनवाई शुरू हो गयी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को सपना सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की. कोअ र्ने इस मामले में राज्य सरकार को 22 जनवरी, 2016 को हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान जिस किसी को सरकारी प्रावधान के अनुसार ठेकेदारी में आरक्षण का लाभ मिलेगा वह निर्णय कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगा. यानि कोर्ट ने सरकार के ठेकेदारी में आरक्षण देने के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं किया तो इस आधार पर मिलने वाले ठेके जायज साबित होंगे. यदि कोर्टने सरकार के फैसले पर प्रतिकूल आदेश दिया तो इससे ठेके मिलने के आदेश भी प्रभावित होंगे. गौर तलब है कि राज्य सरकार ने सभी कार्य विभागों में 15 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य के ठेके में अनुसूचित जाति, जन जाति और अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के महिला वर्ग से आने वाली संवेदकों को पचास फीसदी का आरक्षण का लाभ दिया है. सरकार के इस फैसले को कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. नये प्रावधान के अनुसार :अनुसूचित जाति को 26 प्रतिशतअनुसूचित जन जाति को एक प्रतिशतअत्यंत पिछडुा वर्ग को 18 प्रतिशतपिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशतपिछड़े वर्ग की महिला को तीन प्रतिशत का आरक्षण देय है. सरकार बताये एनएमसीएच में डेढ करोड़ की मशीन का कब होगा उपयोग शुरू विधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में डेढ करोड़ की लागत से 2007 में खरीदी गयी सिटी स्कैन मशीन का उपयोग कब करेगी. र्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को यह जानकारी मांगी है. कोर्ट ने इस संबंध में एक्क्शन टेकेन रिपोर्ट की मांग की है. एनएमसीएच ने 2007 में डेढ करोड़ की लागत से सिटी स्कैँन मशीन की खरीद की थी, जिसका अब तक कोई उपयोग नहीं किया जा सका है. कोर्ट ने पूछा, बेली रोड आेवरब्रिज के निर्माण में मानक का पालन हुआ या नहीं विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य पूल निर्माण निगम से पूछा है कि बेली रोड पर बने नये पुल के निर्माण् में मानक का ख्याल रखा गया है या नहीं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को यह सवाल किया. इस मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी, 2016 को होगी. पुल निगम को इसी दिन जवाब देना है. कोर्ट ने निगम के वकील से पुल के रखरखाव को पूरी देखने का भी निर्देश दिया.अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरूविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय में सोमवार को मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह की एक अपहरण के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई आरंभ हुई. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सरकार से वह शास्त्रीनगर पुलिस थाने से अपहृत व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद जमानत याचिका पर विचार किया जायेगा. मोकामा विधायक फिलहाल जेल में बंद हैं.
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