घर में है शौचालय, तभी लड़ेंगे पंचायत चुनाव

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घर में है शौचालय, तभी लड़ेंगे पंचायत चुनाव पंचायत नियमावली में हुआ संशोधन प्रस्तावकों के लिए नहीं है शौचालय की बाध्यता सरकार ने एक जनवरी, 2016 तक की तिथि निर्धारित फोटो :- शौचालय का कार्टून लगाएंसंवाददाता, गोपालगंजअब आपके घर में शौचालय नहीं है, तो मुखिया बनने का सपना भी साकार नहीं हो पायेगा. पंचायत चुनाव […]

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घर में है शौचालय, तभी लड़ेंगे पंचायत चुनाव पंचायत नियमावली में हुआ संशोधन प्रस्तावकों के लिए नहीं है शौचालय की बाध्यता सरकार ने एक जनवरी, 2016 तक की तिथि निर्धारित फोटो :- शौचालय का कार्टून लगाएंसंवाददाता, गोपालगंजअब आपके घर में शौचालय नहीं है, तो मुखिया बनने का सपना भी साकार नहीं हो पायेगा. पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए घर में शौचालय का होना अति आवश्यक है. सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए निर्धारित योग्यता में घर में शौचालय का होना आवश्यक कर दिया गया है. जिस किसी व्यक्ति के घर में शौचालय नहीं है, वे पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं. बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 136 में संशोधन करते हुए सरकार ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के घर में शौचालय होना आवश्यक कर दिया है. इतना ही नहीं, उम्मीदवार के घर में शौचालय का उद्देश्य यह है कि उनके परिवार के बच्चे और उनके माता-पिता शौचालय का उपयोग करते हों. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उम्मीदवार का व्यक्तिगत शौचालय हो, माता-पिता और आश्रित बच्चों के लिए शौचालय का होना आवश्यक है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन के समय ही प्रत्याशियों को घर में शौचालय होने का शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा, तभी उम्मीदवार को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी. अन्यथा उन्हें निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा अयोग्य घोषित करते हुए पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा. प्रस्तावकों को नहीं है बाध्यता पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के प्रस्तावक बननेवाले लोगों के घर में शौचालय होने की बाध्यता नहीं है. जिस किसी व्यक्ति के घर में शौचालय है या नहीं है, वह पंचायत चुनाव में किसी भी पद के प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकता है. उन्हें घर में शौचालय होने का शपथ पत्र भी नहीं देना पड़ेगा. सरकार के द्वारा प्रस्तावकों को शौचालय की शर्त से मुक्त रखा गया है. क्या कहते हैं अधिकारी पंचायत चुनाव लड़नेवाले सभी उम्मीदवारों के घर में शौचालय का होना आवश्यक है. उन्हें अपने नामांकन के साथ ही शौचालय होने का शपथपत्र भी देना होगा. शौचालय एक जनवरी, 2016 के पूर्व का बना होना चाहिए. शंभूनाथ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गोपालगंज

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