सांसद रामा सिंह को राहत, हत्या के मुकदमा में निचली अदालत का बरी करने का फैसला बरकरार

Updated:
विज्ञापन

सांसद रामा सिंह को राहत, हत्या के मुकदमा में निचली अदालत का बरी करने का फैसला बरकरार विधि संवाददाता, पटना सांसद रामा सिंह को बुधवार को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने हत्या के एक मुकदमे में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किये जाने के फैसले को बरकरार रखा. कार्यवाहक मुख्य […]

विज्ञापन

सांसद रामा सिंह को राहत, हत्या के मुकदमा में निचली अदालत का बरी करने का फैसला बरकरार विधि संवाददाता, पटना सांसद रामा सिंह को बुधवार को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने हत्या के एक मुकदमे में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किये जाने के फैसले को बरकरार रखा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सारे गवाहों में एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था. जिस समय हत्या हुई, उस समय रामा सिंह जेल में बंद थे. वैशाली की जिला अदालत ने 21 जुलाई, 2015 को चंद्रमा सिंह की हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. चंद्रमा सिंह की हत्या 25 अगस्त, 2004 को कर दी गयी थी. रामा सिंह पर हत्या के षड्यंत्र रचने का आरोप था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन