अश्‍लील गीत बजाने से मना करने पर चाकूबाजी

Published at :27 Mar 2015 7:45 AM (IST)
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अश्‍लील गीत बजाने से मना करने पर चाकूबाजी

गोपालगंज : बरौली थाने के बतरदेह गांव में ईल गीत बजाने का विरोध करना किसान को महंगा पड़ा. विरोध करने पहुंचे परिवार के तीन सदस्यों को चाकू मार कर घायल कर दिया गया. घायल अवस्था में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने एक घायल की हालत गंभीर बता सदर अस्पताल […]

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गोपालगंज : बरौली थाने के बतरदेह गांव में ईल गीत बजाने का विरोध करना किसान को महंगा पड़ा. विरोध करने पहुंचे परिवार के तीन सदस्यों को चाकू मार कर घायल कर दिया गया. घायल अवस्था में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने एक घायल की हालत गंभीर बता सदर अस्पताल भेज दिया. घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बतरदेह गांव में मंगलवार की रात छोटे लाल प्रसाद के दरवाजे पर लाउडस्पीकर से ईल गीत बजाया जा रहा था. शोर के कारण गांव की महिलाएं शर्मसार हो रही थीं. योगेंद्र साह परिजनों के साथ ईल गीत बजाने का विरोध करने पहुंच गये. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गयी. इस बीच कुछ युवक घर से चाकू लेकर निकले और योगेंद्र साह, संजय साह एवं चंदन कुमार को घायल कर दिया. चाकू लगने से घायल लोगों को इलाज के लिए पीएचसी में लाया गया. घटना की सूचना पाकर अस्पताल में पहुंची बरौली पुलिस ने घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मामले में किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी है.
बतरदेह गांव में लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमंडल कार्यालय से अनुमति नहीं ली गयी थी. अगर अनुमति मिल भी जाती, तो ईल गीत बजाने के लिए नहीं मिलती. मामला पुलिस के पास पहुंचा है. पुलिस ने पीड़ित परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है.
दोषियों पर होगी कार्रवाई
बतरदेह गांव में हुई घटना की पुलिस जांच कर रही है. लाउडस्पीकर बजाने के लिए पुलिस अनुमति नहीं देती. अगर कोई अनुमंडल पदाधिकारी से बिना अनुमति लिये बजाता है, तो कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.
अनिल कुमार, एएसपी
अनुमति लेकर भी शोर नहीं : एसडीएम : अनुमंडल पदाधिकारी रेयाज अहमद खां ने कहा कि बगैर अनुमति लाउडस्पीकर बजानेवालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.साफ कर दिया कि रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर किसी भी स्थिति में नहीं बजाया जाये.
सामाजिक आयोजनों के लिए भी अनुमति लेनी होगी. यह भी सशर्त किया गया है कि अगर शिकायत मिली, तो अनुमति को रद्द करके आयोजकों पर कार्रवाई का अधिकार अफसरों को रहेगा.
डीएम ने अफसरों को दिया था निर्देश
– शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाये
– फोन आते ही संबंधित गश्ती दल मौके पर जायेगा
– लाउडस्पीकर या डीजे तुरंत जब्त कर थाने लायेगा
– कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 4, 5 लगेगी
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