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हत्या के मामले में चार आरोपित दोषी करार

गोपालगंज : 30 वर्ष पूर्व डकैती के दौरान हुई बमबारी के दौरान हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के कोर्ट ने सोमवार को नामजद चार आरोपितों को दोषी करार दिया. हालांकि इस मामले में मृत युवक के मामा द्वारा छह आरोपितों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले […]

गोपालगंज : 30 वर्ष पूर्व डकैती के दौरान हुई बमबारी के दौरान हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के कोर्ट ने सोमवार को नामजद चार आरोपितों को दोषी करार दिया. हालांकि इस मामले में मृत युवक के मामा द्वारा छह आरोपितों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

इस मामले में पांच सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. ध्यान रहे कि 30 वर्ष पूर्व बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुअवा गांव में पांच मई, 1989 की रात गांव के रामेश्वर सिंह उर्फ बच्चा सिंह के घर पर भीषण डकैती हुई थी. इस दौरान अपराधियों द्वारा दर्जनों बमों का इस्तेमाल किया गया था. अपराधियों ने घर में घुसकर महिला व बच्चों सहित पुरुषों की बुरी तरह से पिटाई की गयी थी. डकैती के दौरान अपने मामा के घर आया बबलू सिंह बरामदे में सो रहा था.
अपराधियों ने बम मारकर उसकी हत्या कर दी थी. इसी मामले में रामेश्वर सिंह व बच्चा सिंह द्वारा गांव के ही जगन्नाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, मुजा गांव के धर्मनाथ सोनार सहित दो अन्य के खिलाफ बैकुंठपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई के दौरान आरोपित मोहन सिंह की मौत हो गयी, जबकि दूसरे आरोपित ब्रजेश सिंह का ट्रायल किशोर न्यायालय में चल रहा है. इस मामले में न्यायालय ने चार दोषियों क्रमश: जगरनाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह व सुरेश सिंह को दोषी करार दिया है.

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