विमान के जरिये शराब लाने पर नहीं है पाबंदी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Apr 2016 8:19 AM

विज्ञापन

बोधगया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दी है. लेकिन, एयरपोर्ट के जरिये विदेशी शराब की बोतलें लाने पर कोई पाबंदी नहीं है. बुधवार को एयरपोर्ट पर पोस्टेड कस्टम विभाग के सहायक अधीक्षक एनके चौधरी ने बताया कि उनका विभाग केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कामकाज करता है. […]

विज्ञापन
बोधगया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दी है. लेकिन, एयरपोर्ट के जरिये विदेशी शराब की बोतलें लाने पर कोई पाबंदी नहीं है. बुधवार को एयरपोर्ट पर पोस्टेड कस्टम विभाग के सहायक अधीक्षक एनके चौधरी ने बताया कि उनका विभाग केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कामकाज करता है. उन नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी पर्यटक अपने साथ दो लीटर विदेशी शराब के साथ यात्रा कर सकता है.
एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कस्टम विभाग उन्हें नहीं रोकेगा. एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद संबंधित थानों की पुलिस इस मामले में क्या प्रक्रिया अपनायेगी, यह पुलिस विभाग का मामला है. इस संबंध में एयरपोर्ट डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि सूबे में पूर्ण रूप से शराबबंदी की सूचना मिली है. लेकिन, इस मामले को लेकर एयरपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जायेगी, इससे संबंधित वरीय अधिकारियों से कोई निर्देश नहीं मिला है. चूंकि, सामान की जांच की जिम्मेवारी कस्टम विभाग के जिम्मे है.

लेकिन, जब तक इस मामले पर कोई निर्देश नहीं मिलता है, वर्तमान के नियमों के अनुसार ही शराब की बोतलें लेकर यात्रा करनेवाले यात्रियों को सुविधा दी जायेगी. उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल यात्रियों को विदेशी शराब की बोतलें मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर ही ड्यूटी फ्री वाइन शॉप हैं. वहां से उन्हें निर्धारित मात्रा में शराब की बोतलें खरीदने की छूट है. वैसे यात्री अगर गया एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी शराब को गया एयरपोर्ट पर जब्त नहीं किया जायेगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन