बाप-बेटे को मिला सात सात साल का कारावास

Updated at : 21 Jul 2018 9:58 AM (IST)
विज्ञापन
बाप-बेटे को मिला सात सात साल का कारावास

मामला विदेशी महिला से धोखाधड़ी का गया : बोधगया में विदेशी महिला से 40 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने बाप और बेटे को सात साल कैद की सजा सुनायी. सहायक सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामानंद राम की अदालत में बोधगया थाना कांड संख्या 324/15 में बोधगया के […]

विज्ञापन
मामला विदेशी महिला से धोखाधड़ी का
गया : बोधगया में विदेशी महिला से 40 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने बाप और बेटे को सात साल कैद की सजा सुनायी. सहायक सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामानंद राम की अदालत में बोधगया थाना कांड संख्या 324/15 में बोधगया के न्यू तारीडीह-भागलपुर निवासी तारकेश्वर यादव व बेटे संजय कुमार को सात साल की सजा सुनायी.
गौरतलब है कि एसीजेएम आठ राजीव कुमार की अदालत में पिछले 16 जुलाई को उक्त दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया था. इस मामले के सूचक स्कॉटलैंड निवासी एन राबर्ट्स ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि 2008 से लेकर 2015 तक संजय कुमार व उसके पिता ने अपनी जमीन पर करमा प्रोजेक्ट एनजीओ के लिए बिल्डिंग बना कर देने का एग्रीमेंट किया था. इसके लिए वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 31 लाख रुपये के अलावा अलग-अलग राशियों के चार चेक के माध्यम से रुपये लिये गये थे. इस मामले में सूचक जब-जब पुलिस में जाने की बात कहती, तो बार-बार नया एग्रीमेंट तैयार कर बिल्डिंग देने की बात कही जाती.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई. वहीं, सूचक की बेटी लीजा राबर्ट्स की गवाही स्कॉटलैंड के सेरिफ कोर्ट में हुई. उसकी कॉपी अदालत में जमा करायी गयी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 406 में तीन साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 420 में सात साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी डॉ आलोक कुमार हिमांशु ने सजा के बाद कहा कि न्यायालय का निर्णय अपराध की प्रकृति को देख कर किया गया है और अपराधियों द्वारा किये गये अपराध से लोकहित व गरीब बच्चों की भलाई का कार्य बाधित हुआ है. वहीं, सूचक ने न्यायालय के इस निर्णय पर संतोष जताते हुए कहा कि उनका न्याय प्रणाली में विश्वास डगमगा रहा था, लेकिन न्यायालय के इस निर्णय ने भारतीय न्याय प्रणाली में उनका विश्वास मजबूत कर दिया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन