2009 में हुई थी डीलर की मौत, अब तक आपूर्ति हो रहा खाद्यान्न

Published at :29 Dec 2017 9:06 AM (IST)
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2009 में हुई थी डीलर की मौत, अब तक आपूर्ति हो रहा खाद्यान्न

गुरारू प्रखंड के बारा गांव का है मामला लाेक शिकायत निवारण की सुनवाई में सामने आया मामला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित गया : गुरारू के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता नारायण प्रसाद की मृत्यु के साढ़े सात साल बाद भी अब तक लगातार खाद्यान्न की आपूर्ति करायी जाती रही. जबकि उसका […]

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गुरारू प्रखंड के बारा गांव का है मामला
लाेक शिकायत निवारण की सुनवाई में सामने आया मामला
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित
गया : गुरारू के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता नारायण प्रसाद की मृत्यु के साढ़े सात साल बाद भी अब तक लगातार खाद्यान्न की आपूर्ति करायी जाती रही. जबकि उसका लाइसेंस भी रद्द है.
लाेक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में गुरारू केबारा गांव के मधेश्वर चंद्रवंशी ने यह मामला दर्ज कराया. गुरुवार काे लाेक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम कुमार रवि मामले की सुनवाई कर रहे थे. वहां यह मामला आया. राशन डीलर नारायण प्रसाद की मृत्यु 18 जून 2009 काे हाे गयी. डीएम के समक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि डीलर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया. खाद्यान्न आपूर्ति हाेते रहने की बात स्वीकारते हुए उन्होंने बताया कि इस मामले में गुरारू के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित किया गया है.
सरकारी जमीन पर चल रहा था ईंट भट्ठा
डीएम ने गुरुवार काे 11 मामलाें की सुनवाई की. गुरुआ प्रखंड के बेलाैटी गांव के सत्येंद्र नारायण द्वारा अमन ईंट भट्ठा काे सरकारी जमीन पर चलाने की अनुज कुमार सिंह की शिकायत पर मामले की सुनवाई की गयी. गुरुआ के बीडीआे ने डीएम काे बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चलाये जा रहे ईंट भट्ठे काे बंद करा दिया गया है. उसके नाम पर जारी परवाना संख्या 32 व 37 काे रद्द करने का प्रस्ताव शेरघाटी के भूमि उपसमाहर्ता काे भेजा जा चुका है. सत्येंद्र नारायण के विरुद्ध मामला भी दर्ज कराया गया है.
डीएम ने बीडीआे काे निर्देश दिया कि किसी भी हाल में ईंट भट्ठा चालू नहीं किया जाये, इस पर नजर रखने के लिए चाैकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाये.
नदी की जमीन का रैयतीकरण कर मकान बनाने की शिकायत : गुरुआ के बीडीआे से डीएम ने यह भी कहा कि विधायक राजीव रंजन दांगी ने नदी की जमीन का रैयतीकरण कर मकान बनवाने की शिकायत की है. डीएम ने कहा कि कैडेस्ट्रल सर्वे से खतियान चेक कराया जायेगा.
साथ ही तत्काल वहां पर भवन निर्माण काे स्थगित कर दिया जाये. तीसरा मामला मानपुर प्रखंड के तहत मनरेगा काम में अवैध रूप से रुपये निकाल कर भुगतान करने की शिकायत अर्जुन रविदास व उर्मिला देवी ने की थी. शिकायत की सुनवाई करते हुए डीएम ने बेलागंज के कार्यक्रम पदाधिकारी व डीआरडीए के डायरेक्टर की जांच रिपाेर्ट के आधार पर पूर्व मुखिया, पीआरएस व बिचाैलिया पिंटू रविदास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. डीएम ने इस मामले में मानपुर के कार्यक्रम पदाधिकारी की भी खिंचाई की.
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