दहेज हत्या में पति दोषी करार सजा पर सुनवाई 23 को

Published at :19 Nov 2017 5:57 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति दोषी करार सजा पर सुनवाई 23 को

नालंदा की संपा से बेलागंज के निरंजन की हुई थी शादी 50 हजार के लिए शादी के पांच माह बाद ही गला दबा कर ले ली थी जान गया : त्वरित न्यायालय द्वितीय कामेश्वरनाथ राय की अदालत ने शनिवार को बेलागंज थाना कांड संख्या 188/15 में बेलागंज थाने के आेर गांव निवासी निरंजन राम उर्फ […]

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नालंदा की संपा से बेलागंज के निरंजन की हुई थी शादी

50 हजार के लिए शादी के पांच माह बाद ही गला दबा कर ले ली थी जान
गया : त्वरित न्यायालय द्वितीय कामेश्वरनाथ राय की अदालत ने शनिवार को बेलागंज थाना कांड संख्या 188/15 में बेलागंज थाने के आेर गांव निवासी निरंजन राम उर्फ निरंजन कुमार को दोषी करार दिया. इस मामले के सूचक नालंदा जिले के मेदिनीचक स्थित कराय परसुराय गांव निवास सुनील राम उर्फ सुनील प्रसाद ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि उनकी लड़की संपा कुमारी की शादी 21 अप्रैल, 2015 को निरंजन राम उर्फ निरंजन कुमार से हुई थी. 24 सितंबर, 2015 काे सुबह नाै बजे मोबाइल फोन से सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गयी है.
घटना की सूचना पाकर वह बेलागंज थाना पहुंचे, ताे पता चला कि पोस्टमार्टम के लिए शव को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है. मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचने पर देखा कि उनकी बेटी को रस्सी से गला दबा कर मारा गया है.
इससे पहले वह रक्षाबंधन में मायके आयी थी, तो बोल रही थी कि उसके पति, उसकी सास मीना देवी व ननद रिंकी देवी तीनों मायके से 50 हजार रुपये मांग कर लाने के लिए हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त निरंजन कुमार को दोषी करार दिया. सास मीना देवी व ननद रिंकी देवी का केस अलग चल रहा है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गयी है. अपर लाेक अभियाेजक उमा शंकर चंद्रवंशी व बचाव पक्ष की ओर से अशोक कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा. अभियाेजन पक्ष की आेर से कुल पांच गवाह पेश किये गये.
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