विवि थाने के दारोगा को कोर्ट ने किया तलब

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विद्या सागर पांडेय की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के एक मामले में न्यायालय में लंबित जमानत याचिका में केस डायरी समय पर नहीं भेजने को लेकर कांड के अनुसंधानक विवि थाना के दारोगा राम बाबू यादव को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने […]
दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विद्या सागर पांडेय की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के एक मामले में न्यायालय में लंबित जमानत याचिका में केस डायरी समय पर नहीं भेजने को लेकर कांड के अनुसंधानक विवि थाना के दारोगा राम बाबू यादव को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है. श्री पांडेय ने कहा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध भादवि की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाये.
साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाये. प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कांड संख्या 169/2016 में कांड के काराधीन आरोपित विवि थाना क्षेत्र के रुहेलागंज निवासी सूरज कुमार और राकेश कुमार की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान अनुसंधानक से केस डायरी की मांग की थी, परन्तु अनुसंधानक ने न्यायिक आदेश के बावजूद निर्धारित तिथि पर केस डायरी नहीं भेजी. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने विवि थाना कांड संख्या 169/16 के अनुसंधानक राम बाबू यादव से कारण पृच्छा की है. वाद की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की गयी है.
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