अवमानना मामले में थानाध्यक्ष को सदेह कोर्ट में हाजिर होने का नर्दिेश

Published at :06 Jan 2016 9:56 PM (IST)
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अवमानना मामले में थानाध्यक्ष को सदेह कोर्ट में हाजिर होने का नर्दिेश

अवमानना मामले में थानाध्यक्ष को सदेह कोर्ट में हाजिर होने का निर्देशआपराधिक मामले तामिला प्रतिवेदन नहीं भेजने पर कोर्ट नाराज13 वर्ष पुराने मामले पर हुई सुनवाईदरभंगा : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार की अदालत ने लहेरियासराय थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा जारी करते हुए अगली तिथि को न्यायालय मंे सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया […]

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अवमानना मामले में थानाध्यक्ष को सदेह कोर्ट में हाजिर होने का निर्देशआपराधिक मामले तामिला प्रतिवेदन नहीं भेजने पर कोर्ट नाराज13 वर्ष पुराने मामले पर हुई सुनवाईदरभंगा : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार की अदालत ने लहेरियासराय थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा जारी करते हुए अगली तिथि को न्यायालय मंे सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया है.अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सरोज चौबे के विरुद्ध एक आपराधिक मामले में अनुपस्थित रहने के क ारण न्यायालय द्वारा इश्तेहार आदेश अंदर धारा 82, 83 दंप्रस का तामिला प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण श्री राकेश की अदालत ने उक्त आदेश पारित किया है. विदित हो कि उपरोक्त आरोपी सहित चार ज्ञात एवं लगभग चालिस अज्ञात लोगोें के विरुद्ध तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सदर दरभंगा शंभु कुमार के आवेदन पर लहेरियासराय थाना में 2 फरवरी 2002 को भादवि की धारा 341, 353/34 के तहत कांड संख्या 23/02 दर्ज कराया गया था. दर्ज मामला में आरोप लगाया गया था कि लहेरियासराय टावर से समाहर्त्ता आवास तक सड़क पर धरना प्रदर्शन करना वर्जित था बावजूद इसके एपवा की अध्यक्षता सरोज चौबे, माले नेता जलाजुददीन, नंद लाल ठाकुर, सत्यनारायण पासवान सहित चालीस लोग 24 जनवरी 02 एक बजे दिन में प्रदर्शन करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के बरामदा पर आ गये तथा वहां प्रदर्शन एवं हल्ला किया. इससे सरकारी कार्यबाधित हुआ. उक्त मामला में सरोज चौबे के उपस्थित नहीं होने के कारण अन्य आरोपियों का वाद पृथक कर दिया गया तथा अनुपस्थित सरोज चौबे के विरुद्ध 7 फरवरी 13 को 82, 83 जारी करने का आदेश हुआ. पूर्व में श्री राकेश की अदालत ने 1 मई 15 को संबंधित थाना से तामिला प्रतिवेदन की मांग की थी. बावजूद लहेरियासराय थाना की पुलिस कारवाई नही की. पुन: अदालत ने 25 नवंबर 15 को तामिला के लिए लहेरियासराय थाना को स्मारपत्र भेजा. बार बार न्यायिक आदेश केबाद भी तामिला प्रतिवेदन नही भेजन को ले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राकेश की अदालत ने लहेरियासराय थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा जारी करते हुए संदेह न्यायालयमें उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

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