65 से अधिक उम्र वालों की नहीं होगी बहली: हाइकोर्ट

Published at :02 Jan 2016 10:01 PM (IST)
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65 से अधिक उम्र वालों की नहीं होगी बहली: हाइकोर्ट

65 से अधिक उम्र वालों की नहीं होगी बहली: हाइकोर्ट एसीजे आइए अंसारी ने जनहित मामले के सुनवाई में दिया आदेशमधुबनी के विजयधारी कुमार की रिट याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेशपरिवहन विभाग में 65 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त कर्मी धड़ल्ले से कर रहे हैं कामप्रतिनिधि, दरभंगा परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर 65 वर्ष […]

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65 से अधिक उम्र वालों की नहीं होगी बहली: हाइकोर्ट एसीजे आइए अंसारी ने जनहित मामले के सुनवाई में दिया आदेशमधुबनी के विजयधारी कुमार की रिट याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेशपरिवहन विभाग में 65 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त कर्मी धड़ल्ले से कर रहे हैं कामप्रतिनिधि, दरभंगा परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त कर्मी काम कर रहे हैं. जबकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियमों में स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सरकारी सेवा में काम नहीं कर सकते हैं. सरकार के आदेश को धत्ता बता कर राज्य के परिवहन विभाग में उम्रदराज व्यक्ति से काम लिया जा रहा है. राज्य के पटना स्थित परिवहन विभाग में परिवहन संचालन मुखिया पद पर कृष्णकांत चौबे 68 वर्ष के उम्र में भी काम कर रहे हैं. इनके अलावा सुरेश प्रसाद, राजेश झा सहित कई ऐसे लोग काम कर रहे हैं. मामले को लेकर कई बार पत्राचार हुआ. जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया था. बावजूद विभाग की निद्रा नहीं टूटी. राज्य परिवहन कर्मचारी संघ के जेनरल सेक्रेटरी विजयधारी कुमार ने पटना हाइकोर्ट में पीआइएल दायर किया. पीआइएल संख्या 12933/2015 की सुनवाई करते हुए गत 21 दिसंबर को कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी विभाग में काम कर चुके सेवानिवृत्त कर्मी की बहाली किसी भी हाल में 65 वर्ष से अधिक उम्र में नहीं किया जाय. अगर कोई कर्मी 65 वर्ष से अधिक उम्र में काम कर रहे हैं, तो उसे 31 दिसंबर तक हटा दें. कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए जेनरल सेक्रेटरी विजयधारी ने बताया कि कोर्ट के फैसले से युवाओं को सरकारी नौकरी में अत्यधिक मौका मिलेगा.

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