बेतिया : मध्यमप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बेतिया सिविल कोर्ट में उनके बयान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. यह मुकदमा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मुराद अली ने किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें अखबार के जरिये जानकारी मिली कि एमपी के सीएम कमलनाथ ने बयान दिया है कि बिहार और यूपी के लोगों की वजह से मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर कम हो गये हैं. इस बयान से उनकी भावना काफी ठेस पहुंचा है.
अधिवक्ता मुराद अली ने इस बयान को लेकर कमलनाथ के खिलाफ आईपीसी 124-अ, 153 अ, 153 बी, 181 तथा 504 के तहत मुकदमा दायर किया है. दायर परिवाद में अधिवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण लेने के बाद से ऐसा बयान देकर उस शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लंघन किया है तथा देश की एकता, अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बयान दिये हैं.
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अधिवक्ता श्री अली ने बताया कि उनके परिवार पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मामले को न्यायिक दंडाधिकारी मानस कुमार के कोर्ट में स्थानान्तरित कर दिया है. इसमें अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी. इस दिन अधिवक्ता का बयान दर्ज किया जायेगा.
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