आठ जिलों के मुखिया संघ ने दायर की है याचिका
Updated at : 10 Mar 2017 5:17 AM (IST)
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मोतिहारी : सात निश्चय योजना के लिए 14वें वित्त से मिलने वाली केंद्र सरकार की राशि ट्रांसफर करने पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. उक्त जानकारी देते हुए जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार मनोज सिंह ने बताया कि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने उक्त आदेश जारी […]
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मोतिहारी : सात निश्चय योजना के लिए 14वें वित्त से मिलने वाली केंद्र सरकार की राशि ट्रांसफर करने पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
उक्त जानकारी देते हुए जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार मनोज सिंह ने बताया कि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने उक्त आदेश जारी किया है. उक्त याचिका अखला मुखिया संघ द्वारा दायर की गयी थी. उन्होंने कहा है कि आठ जिलों के मुखियों ने याचिका दायर की है. इसमें छपरा मुखिया संघ की सुनवाई डबल बेंच में होनी है. 14 वें और पांचवी वित्त की राशि को सात निश्चय में ट्रांसफर करना पंचायती राज संस्थान की स्वायतता छीनने के समान है.
कहा कि हम मुखियागण सात निश्चय गली-नाली, पेयजल योजना में सरकार के निर्णय के साथ हैं, बशर्ते उसके लिए अलग से राशि वार्ड समिति के खाते में दी जाये न कि मुखियों को 14 वें वित्त की राशि ट्रांसफर करने को कहा जाये.
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