पत्नी को उम्रकैद

Updated at : 12 Aug 2017 5:07 AM (IST)
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पत्नी को उम्रकैद

मोतिहारी : चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमृतलाल यादव ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी सहित सास व ससुर को सजा दी है. न्यायालय ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास सहित पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 27 अप्रैल 15 को मृतक के पिता बंजरिया […]

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मोतिहारी : चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमृतलाल यादव ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी सहित सास व ससुर को सजा दी है. न्यायालय ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास सहित पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 27 अप्रैल 15 को मृतक के पिता बंजरिया थाना के सिसवा निवासी ढ़ोढ़ा महतो ने ने तुरकौलिया थाना के सपही निवासी पतोह खुशबू देवी मृतक की पत्नी, पांचों देवी सास व विरेंद्र महतो उर्फ गुरदेली महतो के विरुद्ध आरोप लगाया

कि उसका पुत्र ससुराल गया था एवं पूर्व में दिये गये पैसा की मांग किया, जिस पर तीनों आरोपी मिलकर उनके पुत्र हिरामन महतो का हत्या कर दिया. सुबह सूचना पर सूचक गया तो देखा कि उसके पुत्र का शव घर के पीछे बांसवारी में रखा हुआ था तथा मृतक की पत्नी, सास, ससुर आरोपीगण घर से फरार थे. सूचक के बयान पर तुरकौलिया थाना कांड संख्या 328/15 दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक ने दस गवाहों को प्रस्तुत करते हुए द्विग्विजय नारायण सिन्हा ने पक्ष रखा.

दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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