पांच आरोपितों को सात सात वर्ष की सजा

Updated at : 24 Jun 2017 4:22 AM (IST)
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पांच आरोपितों को सात सात वर्ष की सजा

मोतिहारी : 13वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र चौबे ने जानलेवा प्रहार करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने दोषी आरोपियों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास सहित 25 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि हरसिद्धि थाने क्षेत्र के यादवपुर निवासी हरिशंकर […]

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मोतिहारी : 13वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र चौबे ने जानलेवा प्रहार करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने दोषी आरोपियों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास सहित 25 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि हरसिद्धि थाने क्षेत्र के यादवपुर निवासी हरिशंकर प्रसाद ने 23 अप्रैल 2010 को ग्रामीण भुलन प्रसाद,

शशिभूषण प्रसाद, दीपलाल प्रसाद, उमेश्वर प्रसाद एवं चंद्रभूषण प्रसाद पर आरोप लगाया कि सभी आरोपित सूचक के खेत में लगे पेड़ को उखाड़ रहे थे. जिस पर सूचक एवं उनके पिता कपिल देव प्रसाद रोकने गये तो सभी आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की. इससे सूचक सहित उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गये. सूचक के बयान पर हरसिद्धि थाना कांड से 88/10 दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से एपीपी तारिकुल आजम ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. न्यायालय ने सभी आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपया दंड व सोमेश्वर को 11 हजार रुपया दंड की सजा सुनायी है.

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