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कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में इटाढ़ी सीओ से जवाब-तलब

Updated at : 09 Jul 2024 9:37 PM (IST)
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कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में इटाढ़ी सीओ से जवाब-तलब

अपर समाहर्ता कुमारी अनुपमा सिंह ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इटाढ़ी अंचल कार्यालय का निरीक्षण की

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बक्सर. अपर समाहर्ता कुमारी अनुपमा सिंह ने मंगलवा करे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इटाढ़ी अंचल कार्यालय का निरीक्षण की. निरीक्षण के दौरान निम्न विषयों यथा दाखिल खारिज, परिमार्जन, राजस्व वसूली, न्यायालीय पत्र काअनुपालन, आधार सीडिंग, ई मापी, मुख्यमंत्री जनता दरबार से संबंधित आवेदन, क्यूआर कोड से संबंधित आवेदन, सीपी ग्राम से संबंधित आवेदन, अभियान बसेरा 2, फसल/अगलगी से संबंधित आपदा का भुगतान की समीक्षा की . निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अंचल कार्यालय के कार्य प्रबंधन अत्यंत ही निम्न कोटि के हैं. साथ ही राजस्व संबंधी पंजी यथा अतिक्रमणवाद पंजी, भूमि सम्परिवर्तन पंजी, सरकारी भूमि की पंजी, मापीवाद पंजी, अंकेक्षण पंजी, भू दान पंजी, वासगीत पर्चा पंजी एवं राजस्व संबंधी आवश्यक पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है. अंचल अधिकारी द्वारा अतिक्रमण संबंधी मामले में अतिक्रमणवाद में काफी लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अंचल अधिकारी द्वारा अतिक्रमण के मामले में लापरवाही बरती गई है. जिसके आलोक में अंचलाधिकारी इटाढ़ी से स्पष्टीकरण की गई .निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्यालय में आगत पंजी/निर्गत पंजी का संधारण, आकस्मिक अवकाश पंजी का भी संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है. जिस पर खेद व्यक्त किया गया. वही निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना अभियान बसेरा 2 जिसके तहत सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती के माध्यम से भूमि का पर्चा वितरण किया जाता है. जिसके तहत अंचलाधिकारी के द्वारा लगभग डेढ़ साल पूर्व दिनांक 4 मार्च 2023 से दिनांक 5 फरवरी 2024 तक कुल अनावाद बिहार सरकार की भूमि चिन्हित करते हुए बंदोबस्ती हेतु 59 परिवारों एवं अनावाद सर्वसाधारण भूमि का 18 परिवारों से संबंधित अभिलेख स्वीकृति हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर के कार्यालय में भेजा गया है. जिसका निष्पादन अब तक भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर द्वारा नहीं किया गया है. जिस पर अपर समाहर्ता बक्सर द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अंचलाधिकारी इटाढ़ी को निर्देशित किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में कैंप कर सभी मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करते हुए और अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें.

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