Buxar News: चोरी से बिजली का उपयोग करने वाले 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 09 Mar 2025 10:02 PM (IST)
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Buxar News: चोरी से बिजली का उपयोग करने वाले 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

Buxar News: विधुत विभाग ने विधुत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चला रहा है

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बक्सर

. विधुत विभाग ने विधुत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चला रहा है. अभियान के दौरान शनिवार को सुबह 12:30 में ग्रामीण एसडीओ रविराज के नेतृत्व में कनिय अभियंता अतुल यादव, सारणी पुरुष लालधारी यादव, मानवबल निरज सिंह, मानवबल महेश कुमार के द्वारा 12:50 में इस्माइलपुर पांडेपट्टी, पो गजाधरगंज में पहुचा तो पाया गया कि शंकर प्रसाद के घर में विधुत चोरी करते पाया गया तो वही शंकर प्रसाद पर 38553 रुपये का जुर्माना किया.

वही फरजाना खातुन पर 29785, शांति देबी पर 16815, रामपुजन राय पर 20869 पर, भिखारी राम पर 8320 पर, गफूर मियां पर 5275 पर, राजेंद्र प्रसाद पर 26711 पर, सुरेन्द्र बिंद पर 48529 , सुरेश बिंद पर 20838 , रमानी देबी पर 22020 , गुड्डू बिंद पर 12772 रुपये का जुर्माना के साथ-साथ प्राथमिक दर्ज किया गया. वही ग्रामीण एसडीओ रविराज ने बताया कि जांच दल 02:30 बजे अपराह्न में विकास कुमार बिंद पिता स्व० दशरथ बिंद ग्राम-मिलिकिया, पंचायत छोटका मुआंव थाना मुफस्सिल बक्सर में आटा चक्की पर पहुंचा, तो पाया कि उक्त परिसर में एक वैध विद्युत संका है. जिसका उपभोक्ता संख्या 218207342802, एलटीआईएस-आईडी श्रेणी है. जांच के क्रम में पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत स्मार्ट मीटर संख्या-F1314399 के आगत तीनो तार में टोका लगा कर बाईपास करते हुए लगभग 75 एचपी 5.595 किलोवाट भार तथा 7403 यूनिट का अवैध विद्युत उपभोग किया जा रहा है. इनके इस कृत्य से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना को रु 122259.00 (एक लाख बाईस हजार दो सौ उनसठ रुपये) मात्र की आर्थिक छति हुई एवं इतनी ही राशि का लाभ उपभोक्ता को हुआ है. उक्त सभी जुर्माना राशि में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के तहत कम्पाउंडिंग की राशि सम्मिलित नहीं है. उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया. वही रविराज ने बताया कि अब विधुत चोरी करने वाले को अब खेर नही है. यह अभियान लगातार चलाया जायेगा.

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