बीमा कंपनी पर बाइक का पैसा देने का जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :21 May 2015 2:00 AM (IST)
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बीमित मोटरसाइकिल की हुई थी चोरी बक्सर, कोर्ट : चोरी हुई मोटरसाइकिल की कीमत परिवादी को मिलेगा. मामला परिवाद पत्र संख्या 82/2013 से संबंधित है, जहां बक्सर निवासी परिवादी सुरेंद्र यादव ने एक मोटरसाइकिल 49 हजार 109 रुपये में खरीदी थी, जिसका बीमा विपक्षी आइसीआइसीआइ लोंबार्ड से कराया गया था. उक्त मोटरसाइकिल का बीमा अवधि […]
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बीमित मोटरसाइकिल की हुई थी चोरी
बक्सर, कोर्ट : चोरी हुई मोटरसाइकिल की कीमत परिवादी को मिलेगा. मामला परिवाद पत्र संख्या 82/2013 से संबंधित है, जहां बक्सर निवासी परिवादी सुरेंद्र यादव ने एक मोटरसाइकिल 49 हजार 109 रुपये में खरीदी थी, जिसका बीमा विपक्षी आइसीआइसीआइ लोंबार्ड से कराया गया था.
उक्त मोटरसाइकिल का बीमा अवधि 1.5.2012 से 30.4.2013 तक था. इसी बीच परिवादी अपने एक रिश्तेदार के यहां तिलक में शामिल होने के लिए गया, तभी दरवाजे से मोटरसाइकिल की चोरी हो गयी. परिवादी ने इसकी सूचना थाने के साथ-साथ बीमा कंपनी को भी दी, लेकिन सभी कागजात को लेने के बाद भी बीमा की राशि की भुगतान नहीं की.
अंत में परेशान होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम नारायण पंडित एवं आशा देवी के खंडपीठ ने विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी को 45 दिनों के अंदर मोटरसाइकिल की कीमत देने के साथ-साथ अलग से जुर्माने के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश सुनाया है.
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