दहेज हत्या में पति को सात वर्षो की सजा

Published at :01 May 2015 8:32 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति को सात वर्षो की सजा

बक्सर, कोर्ट : दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित चंदन खरवार को न्यायालय द्वारा सात वर्षो की सजा सुनायी गयी है. मामला इटाढ़ी का है. चंदन खरवार की शादी 17 मई 2011 को करनामेपुर, भोजपुर की अनु देवी के साथ शादी हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल के लोगों द्वारा दहेज में […]

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बक्सर, कोर्ट : दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित चंदन खरवार को न्यायालय द्वारा सात वर्षो की सजा सुनायी गयी है. मामला इटाढ़ी का है. चंदन खरवार की शादी 17 मई 2011 को करनामेपुर, भोजपुर की अनु देवी के साथ शादी हुई थी.
शादी के बाद से ही ससुराल के लोगों द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी तथा इसके लिए अनु देवी को तरह-तरह के प्रताड़ना किया जा रहा था. बाद में शादी के महज सात महीने बाद 26 दिसंबर 2011 को अनु की हत्या कर दी गयी. इसको लेकर अनु की मां गायत्री देवी द्वारा एक प्राथमिकी इटाढ़ी थाने में दर्ज की गयी थी, जिसमें मृतका के पति चंदन खरवार एवं सास मंजू देवी को अभियुक्त बनाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान मृतका की सास की मृत्यु हो गयी.
दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त चंदन खरवार को दोषी पाया गया तथा अपर जिला सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय ने अभियुक्त को सात वर्षो की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, सजा सुनने के बाद आरोपित कोर्ट में मायूस हो गया.
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