सात अभियुक्तों को आठ-आठ वर्षो के कारावास की सजा

Published at :16 Jul 2013 1:53 PM (IST)
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सात अभियुक्तों को आठ-आठ वर्षो के कारावास की सजा

बक्सर (कोर्ट) : हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई करते हुए तदर्थ एडीजे शैलेंद्र कुमार सिंह ने कुल सात अभियुक्तों को आठ-आठ वर्षो के कारावास की सजा सुनायी है. उक्त सजा कोरानसराय थाना कांड संख्या 25/94 में सुनायी गयी है. न्यायालय ने कोरानसराय थाना के निरंजनपुर निवासी अभियुक्तों में नरेंद्र सिंह, अनिल कुमार सिंह, विनोद […]

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बक्सर (कोर्ट) : हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई करते हुए तदर्थ एडीजे शैलेंद्र कुमार सिंह ने कुल सात अभियुक्तों को आठ-आठ वर्षो के कारावास की सजा सुनायी है. उक्त सजा कोरानसराय थाना कांड संख्या 25/94 में सुनायी गयी है.

न्यायालय ने कोरानसराय थाना के निरंजनपुर निवासी अभियुक्तों में नरेंद्र सिंह, अनिल कुमार सिंह, विनोद सिंह, देशराज सिंह, संत विलास सिंह, नागेंद्र सिंह एवं हंसराज सिंह को आठ-आठ वर्षो की सश्रम कारावास एवं संत विलास सिंह व नागेंद्र सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत चार-चार वर्षो के कारावास की सजा सुनायी है.

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियुक्तों पर गांव ही के सूचक महेश सिंह एवं उनकी पतोहू को 22 अगस्त 94 को हरबे-हथियारों से लैश होकर हत्या के प्रयास की नीयत से मारपीट एवं बंदूक से फायर कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. अपर लोक अभियोजक सरिता सहाय ने बताया कि इस कांड का एक अन्य अभियुक्त उदल सिंह ट्रायल के दौरान दिवंगत हो गया है. इसमें बचाव पक्ष से अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने हिस्सा लिया.

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