एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Published at :16 Jul 2013 1:50 PM (IST)
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एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

बक्सर (कोर्ट) : मे. सहारा पिक पैक एंड मूव प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली की सेवा में त्रुटि पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम की त्रिसदस्यीय खंडपीठ ने कंपनी के गुड़गांव निवासी परिवादी अरविंद कुमार सिंह एवं बक्सर औद्योगिक थाने के खैराटी निवासी पारस नाथ सिंह को क्षतिपूर्ति रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया […]

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बक्सर (कोर्ट) : मे. सहारा पिक पैक एंड मूव प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली की सेवा में त्रुटि पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम की त्रिसदस्यीय खंडपीठ ने कंपनी के गुड़गांव निवासी परिवादी अरविंद कुमार सिंह एवं बक्सर औद्योगिक थाने के खैराटी निवासी पारस नाथ सिंह को क्षतिपूर्ति रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया है

उक्त राशि आदेश के 45 दिनों के भीतर नहीं देने पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज भी देनी होगा. गुड़गांव निवासी अरविंद कुमार सिंह ने मे. सहारा पिक पैक एवं मूव प्राइवेट लिमिटेड. नयी दिल्ली के मैनेजर राजकुमार, डाइरेक्टर्स नवदीप वारला, मुकेश मिर सिंह एवं पवन कुमार, महिपालपुर, नयी दिल्ली से संपर्क कर अपना कुछ घरेलू सामान उनके ट्रांसपोर्ट से अपने चाचा के यहां पैतृक गांव खैराटी, बक्सर एवं कोलकाता भेजा.

कुल 13 सामान बक्सर के लिए बुक किया गया, जिसका कोटेशन कंपनी पदाधिकारियों की सहमति से तैयार हुआ. कोलकाता एवं बक्सर भेजे जाने वाले सामान की पैकिंग लिस्ट भी अलग-अलग तैयार की गयी. इसके लिए कुल 19 हजार रुपये 9.7.10 को परिवादी ने विपक्षियों को दिया. उसके बाद कंपनी द्वारा कोलकाता भेजा गया सारा सामान निश्चित पता पर पहुंचाया गया, लेकिन बक्सर का सामान अब तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा.

इस संबंध में परिवादी ने 7.9.10 एवं 16.9.10 को विपक्षियों को ई मेल किया. फिर भी सामान की डिलीवरी नहीं हुई और न ही कंपनी द्वारा आर्थिक भरपाई की गयी. तब परिवादी ने फोरम में गुहार लगायी. फोरम के त्रिसदस्यीय खंडपीठ में अध्यक्ष नारायण पंडित, सदस्य आशा कुमारी एवं भृगुनाथ उपाध्याय शामिल हैं.

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